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नोएडा में 3 अगस्त तक धारा 144 लागू, जानें वजह और क्या है प्रशासन का आदेश

Noida Section 144:  अगर आप नोएडा से हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर ने पूरे नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया है। 20 जुलाई से 3 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। नोएडा में पुलिस का कड़ा पहरा रहने वाला है। इतना ही नहीं कुछ नियमों को भी बनाया गया है। जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्यक्रम करने के लिए पहले अनुमति लेनी पडे़गी। बता दें कि नोएडा में धारा 144 आगामी त्योहारों को देखते हुए लगाई गई है। आने वाला मुस्लिमों का त्योहार मोहर्रम, किसान आंदोलन, प्रतियोगी परीक्षाओं और साथ ही एशियाई जूनियर एथीलीट 2023 को देखते हुए धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया।

इस दौरान नोएडा में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया। शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए लोगों से अपील भी की गई। जिससे कि नोएडा शहर में दंगा या फिर हिंसा जैसी स्थिति न पैदा हो। बता दें कि धारा 144 के तहत कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर जमावड़ा नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा और नोएडा में किसी भी सार्वजनिक स्थल हो या फिर सड़क पर पूजा, नमाज, जुलूस जैसी कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं की जाएगी।

बता दें कि सीआरपीसी की धारा 144 का ये आदेश 20 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त यानी की पूरे 15 दिन तक लागू रहने वाला है। ये फरमान एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर हृदेश कठेरिया के आदेश पर जारी हुआ है। जिसके तहत आदेश में कहा गया है कि पांच से ज्यादा लोग एक स्थान पर नहीं एकत्रित होंगे। और ना ही जुलूस, मार्च यात्रा आदि भी नहीं निकाल सकते हैं। सरकार की तरफ से अनुमति दिए गए कार्यक्रमों में ही इन नियमों के तहत थोड़ी ढिलाई बरती जाएगी। सरकारी कार्यालय के एक किलोमीटर के दायरे तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इतना ही नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी।

Priyanshi Srivastava

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