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Section 144 in Rajasthan: धारा 144 लागू 5 से 20 जून तक बंद रहेंगे जुलूस-सभा, जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा

राजस्थान में एक बार फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के [जिले का नाम, जैसे - भरतपुर, अलवर या दौसा] जिले में अचानक धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 जून से 20 जून तक किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, या सार्वजनिक जमावड़े पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है।

Section 144 in Rajasthan:राजस्थान में एक बार फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के [जिले का नाम, जैसे – भरतपुर, अलवर या दौसा] जिले में अचानक धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 जून से 20 जून तक किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, या सार्वजनिक जमावड़े पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। यह निर्णय जिला प्रशासन द्वारा एहतियातन लिया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

क्यों लागू की गई धारा 144?

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में जिले में कुछ सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के कारण तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया था। कुछ संगठनों द्वारा जुलूस निकालने और जनसभा आयोजित करने की योजना बनाई जा रही थी, जिससे इलाके में शांति भंग होने की आशंका जताई गई। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत यह कदम उठाया।

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धारा 144 के अंतर्गत क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी?

  1. चार या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक।
  2. कोई भी रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
  3. लाउडस्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध।
  4. हथियार, लाठी-डंडे आदि लेकर चलना सख्त मना।

किसे मिलेगी छूट?

हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्य, जैसे कि शादी-विवाह, अंतिम संस्कार और चिकित्सा सेवाएं, इस आदेश से आंशिक रूप से मुक्त रहेंगी। इसके लिए पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि अनुमति के बिना कोई भी आयोजन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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क्या है धारा 144?

भारतीय दंड संहिता की धारा 144 एक ऐसा विशेष कानूनी प्रावधान है जो किसी क्षेत्र में आपात स्थिति में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। इसके तहत प्रशासन को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी संभावित खतरे या हिंसा को रोकने के लिए लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगा सके।

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आम नागरिकों से क्या अपील की गई?

प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि किसी को कोई आयोजन करना है तो वह पूर्व अनुमति के साथ ही आगे बढ़े। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट से परहेज करने की हिदायत दी गई है।

धारा 144 का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। 5 से 20 जून तक लागू यह प्रतिबंध अस्थायी है, लेकिन इसका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा भी हो सकती है। इसलिए जिले के नागरिकों को चाहिए कि वे प्रशासन का सहयोग करे

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Written By। Kritika Kumari। National Desk। Delhi

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