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Mohammed Zubair को जेल से नहीं मिली राहत, दिल्ली पुलिस ने FIR में जोड़ी तीन और धाराएं

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शनिवार को आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मौहम्मद जुबैर को पांच दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने पर पटियाला कोर्ट की मुख्य मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निधा सरवरिया की अदालत में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि बढाने का अनुरोध न करने पर न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने अदालत को जुबैर के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में तीन धाराएं बढाये जाने की जानकारी दी।

बता दें कि आल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर ने 2018 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके हिन्दू धर्म की आस्था से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को आहतित करने का काम किया था। एक हनुमान भक्त ने इसी संबंध में जुबैर के खिलाफ दी गयी लिखित शिकायत पर मामला दर्ज करने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की मांग पर मुख्य मैट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था।

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दिल्ली पुलिस को जुबैर से पूछताछ में कई नयी जानकारी मिलीं हैं। उन्ही के आधार पर उसके खिलाफ पहले से दर्ज एफआईआर में तीन नई धाराएं सबूत मिटाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 201, आपराधिक षडयंत्र रचने की धारा 120 बी और संस्था के लिए विदेशों से चंदा मंगवाने की धारा 35 एफसीआरए (विदेशी अंशदान(विनियमन) संशोधन अधिनियन 2020 ) बढा दी गयी हैं।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जिस प्रवदा फाउंडेशन के सौजन्य से जुबैर आल्ट न्यूज संचालित करता था, उस फाउंडेशन के आईसीआईसीआई बैंक के खाते सें पिछले तीन माह में 56 लाख का चंदा आया और इस धनराशि में बड़ी राशि पाकिस्तान और सऊदी अरब से भेजी गयी थी।

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