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SpiceJet: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी,’आप मर भी जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं’…आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा…?

स्पाइसजेट (SpiceJet ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट (Budget Airlines Spicejet) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (Managing Director) अजय सिंह(Ajay Singh) को सुप्रीम कोर्ट (Supreem Court) से झटके पर झटके लग रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार (Monday) को सर्वोच्च अदालत (Supreem Court) ने अजय सिंह पर सख्त टिप्पणी की है। और बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट (Budget Airlines Spicejet) के चेयरमैन अजय सिंह को 22 सितंबर तक क्रेडिट सुइस को किश्त के रूप में 5 लाख डॉलर (Doller) का भुगतान करने का आदेश (Order) दिया है। इसी के साथ ही सर्वोच्च अदालत ने डिफॉल्ट अमाउंट के एक मिलियन (Million) डॉलर का भी भुगतान करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस भुगतान को नहीं किया गया तो उन्हें अगली तारीख पर तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।

आखिर क्या है पूरा विवाद?

ये विवाद सालों पुराना है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आ चुका है, क्रेडिट सुइस और स्पाइसजेट के बीच ये विवाद साल 2015 से चलता आ रहा है। यानी की करीब 9 साल बाद भी इस विवाद में कोई हल नहीं निकल पाया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, कि अब ये मामला ज्यादा नहीं टिक पाएगा। बता दें कि क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) ने Budget Airlines Spicejet पर 2.4 करोड़ डॉलर के बकाये का दावा किया है। यानी की ये पूरा मामला 2.4 करोड़ डॉलर (करीब 200 करोड़ रुपये) के निपटाने से जुड़ा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, जस्टिस विक्रम नाथ और अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘यदि बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट (Budget Airlines Spicejet) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह(Ajay Singh) भुगतान नहीं करते हैं तो मजबूरन हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा,यह टालमटोल का काम अब बहुत हुआ,…इससे अब काम नहीं चलेगा..अब आपको सहमति की शर्तों का पालन करना ही पड़ेगा..चाहे आप मर भी जाएं, हमें कोई चिंता नहीं है। अब अति हो रही है’…सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए हर हाल में शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है। जो कि कहीं ना कहीं अजय सिंह की मुश्किलें बढ़ा सकता है.

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4 हफ्ते में जवाब नहीं किया दाखिल तो…

सर्वोच्च अदालत (Supreem Court) ने स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को अवमानना के नोटिस पर 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगर वो 4 हफ्ते के अंदर ही जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि कंपनी के ऊपर अभी भी करीब 65 लाख डॉलर (भारतीय रुपये के अनुसार करीब 54 करोड़ रुपये) का बकाया है।

सिर्फ‘तारीख’ पर ‘तारीख’…!

तारीख पर तारीख वाला डॉयलॉग तो आपने सुना ही होगा, जो कि सनी देओल अपनी फिल्म में कहतें हैं, वो फिल्म थी लेकिन असल में भी इस केस में तारीख पर तारीख ही मिली है। 9 साल तक चले इस मामले में एक बार फिर से तारीख मिली है और वो तारीख है 22 सितंबर। दरअसल 2013 से शुरु हुए इस मामले में कई बार कोर्ट से तारीख मिल चुकी है। ये मामला स्पाइसजेट (Spice jet) के विमानों के इंजन की सर्विसिंग और कंपोनेंट्स की खरीद से जुड़ा हुआ है. खरीद के लिए क्रेडिट सुइस की ओर से भुगतान किया गया था, जिसके बाद में बिल को स्पाइसजेट को दिया गया. स्पाइसजेट ने स्विट्जरलैंड की एक इंजन मेंटिनेंस कंपनी के साथ 10 साल का सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट (Servicing Contract)किया था, इसके बिल वसूलने की जिम्मेदारी कंपनी ने साल 2012 में क्रेडिट सुइस (Credit sues) को दी थी.

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

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