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Delhi Excise Policy Scam: आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Supreme Court granted bail to Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia

Delhi Excise Policy Scam: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 9 अगस्त, 2024 को दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है।

इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया।

इससे पहले कोर्ट ने 6 अगस्त को सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने निरस्त दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

ईडी और सीबीआई ने किया जमानत याचिका का विरोध

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए दलील दी थी कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनकी जमानत याचिका का ईडी और सीबीआई ने विरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत के समक्ष दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता साबित करते हैं।

डेढ़ साल से जेल में हैं मनीष सिसोदिया

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

अरविंद केजरीवाल भी इसी मामले की वजह से हैं जेल में

आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता जेल में हैं। सीएम केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि, सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। जिसकी वजह से वह जेल की सलाखों के पीछे हैं।

Chanchal Gole

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