ट्रेंडिंगन्यूज़बड़ी खबर

सुप्रीम कोर्ट का यूपी में बुलडोजर कार्रवाई रोकने पर अंतरिम आदेश देने से इंकार, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच में जमीयत की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी में बुलडोजर कार्रवाई रोकने पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि यूपी में अपराधियों के अवैध निर्माणों को गिराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के जस्टिस वीरआर गवई और पीएस नरसिम्हा की दो सदस्यीय बेंच ने कहा कि किसी भी मामले में गिरफ्तार किये गये आरोपी द्वारा कराये गये किसी भी अवैध निर्माण को गिराने से रोकने के लिए कोर्ट कैसे आदेश दे सकती है। यदि किसी ने कोई अवैध निर्माण किया है और इसे नियमानुसार गिराया जा रहा है तो फिर अदालत उस पर कैसे रोक लगा सकती है।

ये भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट पर वियतनाम से आये यात्री से 45 विदेशी पिस्टल बरामद

याचिका देने वाली संस्था जमीयत के अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि यूपी सरकार केवल एक समुदाय के लोगों के निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। इस पर यूपी सरकार की ओर से जनरल सोलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई दूसरा समुदाय नहीं है, केवल एक ही समुदाय है और वह भारतीय समाज है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि याचिका देने वाली जमीयत पक्ष के अधिवक्ताओं से कहा कि उन्हें अख़बारों में प्रकाशित ख़बरों को आधार बनाकर अदालत में नहीं रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी।

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button