नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेनाओं में भर्ती को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा जून में लायी गयी ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ डाली गयी सभी जनहित याचिकाओं को सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में अब इन याचिकाओं को सुनवाई कल यानी बुधवार को होगी।
बता दें कि सेनाओं में भर्ती को लेकर लायी गयी केन्द्र सरकार की ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ अधिवक्ता एमएल शर्मा के जनहित याचिका दायर करके इसे अवैध व असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश पारित करने की मांग की थी। इनके अलावा दो और याचिकाएं ‘अग्निपथ’ को लेकर दायर की गयी थीं। जिन पर आज सुनवाई के बाद सबको हाईकोर्ट सुनवाई के लिए भेज दिया गया।
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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी उनसे यहां ‘अग्निपथ’ से संबंधित याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया।
इसी बीच 21 जून को केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक केविएट याचिका दायर कर ‘अग्निपथ’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का पक्ष जानने के लिए भी मांग की थी। केन्द्र सरकार ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना कोई इन याचिकाओं पर कोई आदेश पारित न किया जाए। अब इन सभी याचिकाओं पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।