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आदिपुरूष फिल्म मेकर्स को ‘सुप्रीम’ राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

Supreme Court On Adipurush: ओम राउत के निर्देशक पर बनी फिल्म आदिपुरुष पर जमकर बवाल देखने को मिला। जिसका किसी एक राज्य में ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से आदिपुरुष पर हुए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली थी। इतना ही नहीं आदिपुरुष ऐसी फिल्म रही है जो पूरे इतिहास काल की सबसे ज्यादा विवादित भी कही जा सकती है। फिल्म के ट्रेलर से ही विवाद पनप गया था। पहले तो ग्राफिक्स को लेकर आपत्ति जताई गई थी। लेकिन इसके बाद से विवाद तब गहराया था जब फिल्म के डॉयलाग सामने आए थे। जनाक्रोश के बाद इस फिल्म का विवाद हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

तो वहीं इस फिल्म से जुड़ी ताजा जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदिपुरुष के निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई में अपने फैसले में आदिपुरुष पर पॉजीटिव फैसला सुनाया है। जिसमें आदिपुरुष का CBFC सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि CBFC का जो काम है वो करें उसकी तरफ से दिए गए सर्टिफिकेट को चैलेंज पर सीधे तौर पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है।

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बता दें कि कोर्ट ने फिल्म की लंबित याचिकाओं की सुनवाई के निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार, फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई को अदालत में तलब किया। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले पर विचार रखने के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश भी दिया था। साथ ही आदिपुरुष के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज भी किया जा सकता है। इस फिल्म को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सभी सुनवाईयों पर रोक लगाई जाएगी। बता दें कि इन याचिकाओं में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने का आरोप लगा हुआ है। इन याचिकाओं में फिल्म को बैन करने की भी मांग की गई है।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी के विरुद्ध आदेश पारित करने के लिए आदिपुरुष की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी। आदिपुरुष के वकील ने जब हाईकोर्ट के आदेश का मामला जब सुप्रीम के समक्ष रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामलें की यहां सुनवाई नहीं होगी।

Priyanshi Srivastava

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