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CG High Court: सूरजपुर गैंगरेप केस, सभी 5 दोषियों को उम्रकैद, सहयोगी भी उतना ही दोषी माना गया!

सूरजपुर गैंगरेप केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में कोर्ट ने न केवल मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया, बल्कि उन लोगों को भी बराबर का दोषी माना जो दुष्कर्म की घटना में सहयोगी रहे। आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी और अदालत ने किस तरह का फैसला सुनाया।

CG High Court: सूरजपुर गैंगरेप केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में कोर्ट ने न केवल मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया, बल्कि उन लोगों को भी बराबर का दोषी माना जो दुष्कर्म की घटना में सहयोगी रहे। आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी और अदालत ने किस तरह का फैसला सुनाया।

क्या है सूरजपुर गैंगरेप केस?

सूरजपुर जिले में कुछ समय पहले एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। घटना के अनुसार, लड़की को बहला-फुसलाकर सुनसान इलाके में ले जाया गया और वहां पांच लोगों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान कुछ आरोपियों ने न केवल अपराध को अंजाम दिया बल्कि मुख्य आरोपियों का साथ दिया, जैसे उसे रोककर रखना, धमकाना और मदद करना।

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कोर्ट का सख्त फैसला

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले में शामिल सभी आरोपी समान रूप से दोषी हैं, चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष दुष्कर्म किया हो या अपराध में किसी भी रूप से सहयोग किया हो। कोर्ट ने IPC की धारा 376D (गैंगरेप) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया।

सभी आरोपियों को क्या सजा मिली?

कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही सभी पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को मुआवजा देने के लिए इस्तेमाल होगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध में साथ देने वाला भी मुख्य आरोपी के बराबर का दोषी माना जाएगा।

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इस फैसले का क्या मतलब है?

अदालत का यह फैसला साफ संदेश देता है कि दुष्कर्म जैसी घटनाओं में सिर्फ वही व्यक्ति दोषी नहीं होता जो अपराध करता है, बल्कि वे सभी भी दोषी होते हैं जो किसी भी तरह से घटना में शामिल होते हैं – चाहे वह शारीरिक मदद हो, मानसिक दबाव डालना हो, या अपराध को छिपाना हो।

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समाज को संदेश

सूरजपुर केस पर आया यह ऐतिहासिक फैसला समाज को यह संदेश देता है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराध में साथ देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना अपराध करने वाला।

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Written By। Kritika Kumari। National Desk। Delhi

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