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GST Council Meeting: GST परिषद की 54वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई संपन्न

The 54th meeting of the GST Council was concluded under the chairmanship of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 54वीं बैठक सोमवार को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में संपन्न हुई।

पैनल के जरिए लिए जाने वाले प्रमुख निर्णयों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती, 2,000 रुपये से अधिक के ऑनलाइन पेमेंट पर कर लगाने का प्रपोजल और विदेशी एयरलाइनों को जीएसटी में राहत प्रदान करना शामिल है। बैठक में वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

1. ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी की स्थिति

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की घोषणा के बाद फिटमेंट कमेटी को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार राजस्व में 412 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

2. चिकित्सा बीमा प्रीमियम

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि परिषद ने चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर में कमी के लिए एक नया मंत्री समूह बनाने का फैसला किया है। इसकी अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन इस सीमित उद्देश्य के लिए नए सदस्य जोड़े जाएंगे। इसे अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सीतारमण ने कहा, “नवंबर में जीएसटी परिषद की बैठक में मंत्री समूह से आने वाली इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।”

3. कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का उद्देश्य कैंसर के उपचार की समग्र लागत को और कम करना है।

4. नमकीन स्नैक्स सस्ते होंगे

चुनिंदा स्नैक्स पर जीएसटी परिषद ने कर को 12% करने का निर्णय लिया जो पहले 18% था।

5. विदेशी एयरलाइनों को राहत

सोमवार को नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने अपनी 54वीं बैठक में विदेशी एयरलाइन कंपनियों के जरिए सेवाओं के आयात को छूट देने का निर्णय लिया।

6. सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को छूट

केंद्र या राज्य सरकार के कानूनों के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों और शोध केंद्रों, या जिन्हें आयकर छूट दी गई है, को अब शोध निधि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इस निर्णय की घोषणा करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि ये संस्थान जीएसटी के लिए उत्तरदायी हुए बिना सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से अनुसंधान निधि प्राप्त कर सकते हैं।

7. जीओएम पर उपकर

जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि मार्च 2026 तक कुल उपकर संग्रह 8.66 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ऋण भुगतान निपटाने के बाद करीब 40,000 करोड़ रुपये का अधिशेष रहने का अनुमान है। सीतारमण ने पुष्टि की कि बैठक में क्षतिपूर्ति उपकर की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उपकर के उद्देश्य, मार्च 2026 के बाद आगे की रणनीति, यदि उपकर उक्त अवधि के बाद एकत्र किया जाना है, पर निर्णय लेने के लिए एक जीओएम का गठन किया जाएगा क्योंकि इसे क्षतिपूर्ति उपकर नहीं कहा जा सकता है।

8. आईजीएसटी पर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) संतुलन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। जीएसटी पैनल ने नकारात्मक आईजीएसटी शेष को संबोधित करने के लिए राजस्व के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जो राज्यों को वितरित अतिरिक्त आईजीएसटी को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

9. दरों के युक्तिकरण पर

जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान मंत्रियों के समूह (GOM) ने आज दरों के युक्तिकरण पर अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस पर चर्चा करने के लिए जीओएम 23 सितंबर को बैठक करेगा।

10. वाणिज्यिक संपत्ति को किराए पर देना

जीएसटी पैनल ने राजस्व रिसाव को रोकने के लिए किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को वाणिज्यिक संपत्ति किराए पर देने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत लागू करने का भी निर्णय लिया है।

अन्य निर्णय

निर्मला सीतारमण की अगुआई वाली जीएसटी समिति ने बिजनेस-टू-कस्टमर (B2C) जीएसटी इनवॉयस शुरू करने का भी फैसला किया है। जीएसटी इनवॉयस प्रबंधन की यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू होगी। कार सीटों पर जीएसटी 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की भी घोषणा की गई।

जीएसटी पैनल ने यह भी स्पष्ट किया कि, रेलवे के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट (RMPU) एयर कंडीशनिंग मशीनों को एचएसएन 8415 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, जिस पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होगी।

Chanchal Gole

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