नई दिल्ली: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के 88वें केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, जेल से रिहा होने का रास्ता साफ
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सपा के वरिष्ठ नेता और 10 बार के विधायक आजम खान को 89वें केस में अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है। इसी के साथ ही उनका जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है। आजम दो साल से भी अधिक समय से यूपी की जिला जेल सीतापुर में बंद है।
आजम खान को आज जिस मामले में अंतरिम जमानत मिली है, वह रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता प्राप्त करने में फर्जी प्रमाण पत्र लगाने के पुराने मामले में पुर्न विवेचना को बाद कुछ दिन पूर्व ही आरोपी बनाये जाने और इस संबंध में सीतापुर जेल में वारंट तामिल कराये जाने के केस से जुड़ा है।
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यदि आजम खान के खिलाफ यह नया मामला नहीं आता तो वे पिछले सप्ताह ही जेल से बाहर आ सकते थे, क्योंकि उनके विरुद्ध बाकी सभी मामलों में उन्हें संबंधित अदालतों से जमानत मिल चुकी हैं। अगर अब फिर से रामपुर जिला प्रशासन कोई नया मामला सामने नहीं लाया गया, तो आजम खान का जेल से बाहर आने की रास्ता साफ माना जाना चाहिए।