Uttarakhand Education: उत्तराखंड के स्कूलों में होगी प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती, कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी
उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को बड़ी राहत मिली है, जहां प्रधानाचार्य के 1180 रिक्त पदों पर भर्ती की राह खुल गई है। कैबिनेट ने "शैक्षिक राजपत्रित सेवा नियमावली-2022" में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब सीमित विभागीय परीक्षा और आयु सीमा बढ़ने से अधिक शिक्षकों को मौका मिलेगा।
Uttarakhand Education: उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्कूलों में प्रशासनिक ढांचे को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रधानाचार्य की भारी कमी को देखते हुए बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में “उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली-2022” में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब प्रधानाचार्य के रिक्त 1180 पदों पर भर्ती की राह खुल गई है।
राज्य में 1385 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 205 पर तैनाती
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में प्रधानाचार्य के कुल 1385 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से मात्र 205 पदों पर ही नियुक्तियां की गई हैं। इसका मतलब है कि 1180 पद खाली हैं, जिससे शैक्षिक प्रशासन और विद्यालय संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने और योग्य शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पुनर्संरचित करने का निर्णय लिया है।
READ MORE: उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में होगा, तैयारियां तेज
नियमावली के तीन महत्वपूर्ण नियमों में हुआ संशोधन
कैबिनेट द्वारा पारित संशोधन के तहत नियमावली के नियम 5, 6 और 8 में परिवर्तन किया गया है:
नियम 5: भर्ती के स्रोत में बदलाव कर अब सीमित विभागीय परीक्षा और सीधी भर्ती दोनों के विकल्प रखे गए हैं।
6 नियम: परीक्षा के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई है, अब उम्मीदवार 55 वर्ष तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो पहले 50 वर्ष थी।
नियम 8: अनिवार्य शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता को अद्यतन किया गया है, ताकि ज्यादा योग्य शिक्षक इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
इन वर्गों को मिलेगा भर्ती में मौका
प्रस्तावित संशोधन के तहत अब कई वर्गों को प्रधानाचार्य पद की सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इनमें शामिल हैं:
वे प्रधानाध्यापक, जिन्होंने भर्ती वर्ष के पहले दिन तक 2 साल की सेवा पूरी की हो।
मौलिक रूप से नियुक्त प्रवक्ता, जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष हो चुकी हो।
पढ़े ताजा अपडेट: Newswatchindia.com: Hindi News, Today Hindi News, Breaking
वे सहायक अध्यापक (एलटी), जिन्हें प्रवक्ता पद पर पदोन्नति मिल चुकी है और जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है।
15 साल की संयुक्त सेवा पूरी करने वाले वे शिक्षक, जिन्होंने प्रवक्ता और सहायक अध्यापक (एलटी) दोनों पदों पर कार्य किया हो।
नॉन-बीएड प्रवक्ता भी अब पहली बार इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे।
साथ ही, जिन उम्मीदवारों ने संतोषजनक सेवा के साथ निर्धारित शैक्षिक व प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त कर ली है, वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
Latest ALSO New Update Uttar Pradesh News, उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर
आवश्यक आयु सीमा में वृद्धि से मिलेगी राहत
अब तक इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष थी, जिससे कई अनुभवी शिक्षक आवेदन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 55 वर्ष कर दिया गया है। यह निर्णय प्रदेश के वरिष्ठ और योग्य शिक्षकों को नेतृत्व की भूमिका में आने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा।
शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा
कैबिनेट के इस फैसले से उत्तराखंड की स्कूल प्रशासनिक व्यवस्था में स्थायित्व और सशक्त नेतृत्व की संभावनाएं मजबूत होंगी। लंबे समय से खाली चल रहे प्रधानाचार्य पदों के भरने से स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता और अनुशासन बेहतर होगा। यह निर्णय न केवल योग्य शिक्षकों को नई जिम्मेदारी देगा, बल्कि विद्यार्थियों को भी बेहतर मार्गदर्शन और सुविधा उपलब्ध कराएगा।
जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
संशोधित नियमावली के अनुमोदन के बाद शिक्षा विभाग द्वारा सीमित विभागीय परीक्षा की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। इससे शिक्षा विभाग की दशकों पुरानी मांग पूरी होगी और प्रदेश के शैक्षिक माहौल में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट का यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को न केवल प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ बनाएगा, बल्कि शिक्षकों को नेतृत्व के नए अवसर भी प्रदान करेगा। यह कदम राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है।
Follow Us: हिंदी समाचार, Breaking Hindi News Live में सबसे पहले पढ़ें News watch indiaपर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज वॉच इंडिया न्यूज़ लाइवपर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest soprt Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें हमारा App डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels। FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। Twitter।NEWSWATCHINDIA 24×7 Live TVलाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest soprt Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें हमारा Aopp डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels। FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। Twitter।NEWSWATCHINDIA 24×7 Live TV