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एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसलाःभड़काऊ भाषण मामले में आज़म खान को तीन साल की सजा

आज़म खान के खिलाफ 90 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। वे कुछ माह पूर्व ही सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आये हैं। वे सीतापुर जिला जेल में दो साल से अधिक समय तक रहे थे। अब हेच स्पीच मामले में सजा मिलने से फिर से उनकी मुश्किलें बढ गयी हैं।   

रामपुर। समाजवादी पार्टी के विधायक आज़म खान को कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनायी है। इसके साथ ही आज़म पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आजम को सजा रामपुर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा बृहस्पतिवार को सुनायी गयी।  

आज़म को यह सजा रामपुर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा बृहस्पतिवार को सुनायी गयी। तीन साल की सजा होने पर उनकी विधायकी रदद् होने पर भी तलवार लटक गयी है। नियमानुसार किसी भी आपराधिक मामले में दो साल से अधिक की सजा होने पर वह कोई भी विधायक विधान सभा का सदस्य नहीं रह सकता।

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आज़म खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके द्वारा 7 अप्रैल, 2019 को दिये गये भड़काऊ भाषण मामले में सुनायी गयी  है। आज़म खान ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ थाना मिलक में धारा 125,  505ए और 153ए के तहत मामला दर्ज हुआ था।

बता दें कि आज़म खान के खिलाफ 90 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। वे कुछ माह पूर्व ही सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आये हैं। वे सीतापुर जिला जेल में दो साल से अधिक समय तक रहे थे। अब हेच स्पीच मामले में सजा मिलने से फिर से उनकी मुश्किलें बढ गयी हैं।   

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Team News Watch India

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