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Amroha News: 7 साल की बच्ची का अपहरण कर छेड़छाड़ में उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना भी ठोंका

थाना रहरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी धीरज उर्फ इमरान खान को 22 दिसंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था जब उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वह फरार हो गया था। लेकिन अस्पताल से फरार होने के 16 घंटे बाद ही डिडौली पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था।

अमरोहा। जनपद की विशेष पोस्को कोर्ट ने सात साल की बच्ची का अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी है। साथी ही उस पर एक लाख पांच हजार का जुर्माना ठोंका है। पुलिस की बेहतर तरीके से की पैरवी के चलते मात्र एक माह से भी कम में आरोपी को सजा सुनायी गयी है।


अदालत के फैसले के मुताबिक रहरा थानाक्षेत्र के गांव से एक दिसंबर को 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण हो गया था। आरोपी ने बालिका के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी धीरज उर्फ इमरान खान के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कराया था।

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थाना रहरा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी धीरज उर्फ इमरान खान को 22 दिसंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था जब उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वह फरार हो गया था। लेकिन अस्पताल से फरार होने के 16 घंटे बाद ही डिडौली पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था।


इस मामले में पुलिस की अच्छी पैरवी के चलते कुछ दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पुलिस की बेहतर पैरवी के चलते जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पोक्सो कोर्ट में तेजी से सुनवाई हुई। इसके परिणामस्वरुप उस केस में मात्र 26 दिन के भीतर ही कोर्ट ने इमरान खान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाते गुए 1 लाख 5 हजार का जुर्माना भरने का आदेश दिया।

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

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