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Lucknow Update: अलाया अपार्टमेंट मामले में SP विधायक के बेटे सहित 3 के खिलाफ नामजद एफआईआर

लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 308, 323, 420, 120 बी और 7 सीएलए के तहत मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अब दो महिला सहित दो घायलों के दम तोड़ने से आरोपियों के खिलाफ गैर इरादन हत्या की धारा भी बढायी जाएगी। यह एफआईआर हजरतगंज थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर दया शंकर द्विवेदी की तहरीर पर हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते ही मामले की जांच शुरु कर दी है।

लखनऊ। प्रदेश की राजधानी में अलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में दर्ज एफआईआर कर ली गयी है। इस मामले में नवाजिश शाहिद, मोहम्मद तारिक और फहद याजदानी नामजद आरोपी हैं। इन आरोपियों में नवाजिश शाहिद SP विधायक शाहिद मंजूर का पुत्र है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।


लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 308, 323, 420, 120 बी और 7 सीएलए के तहत मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अब दो महिला सहित दो घायलों के दम तोड़ने से आरोपियों के खिलाफ गैर इरादन हत्या की धारा भी बढायी जाएगी। यह एफआईआर हजरतगंज थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर दया शंकर द्विवेदी की तहरीर पर हुई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते ही मामले की जांच शुरु कर दी है।

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पुलिस की अब तक जांच में पता चला है कि आरोपियों में नवाजिश शाहिद सपा नेता शाहिद मंजूर का बेटा है। इस मामले में बेटे के खिलाफ मामला दर्ज होने पर शाहिद मंजूर के बेटे की मुश्किलें बढ़ना व गिरफ्तारी तय है। बताया गया है कि इस हादसे में सपा के एक नेता की मां की मौत हुई है। इससे पार्टी में भी मतभेद के आसार हो गये हैं।


बताया गया है कि अपार्टमेंट के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल हो रहा था। साथ ही बगैर मानचित्र पास कराए यह निर्माण हो रहा था। अधिक धन कमाने के लालच में बिल्डिंग के मालिकों ने लोगों के साथ धोखा देने का काम किया। इस समय बिल्डिंग के भूमि तल पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था।


यहां मशीनों से ड्रिल कराकर निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य की धमक से बिल्डिंग हिल रही थी । आसपास के लोगों ने इस संबंध में आपत्ति भी की थी। लेकिन लोगों को विरोध को नजर अंदाज करके निर्माण कार्य कराना जारी था।

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

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