नई दिल्ली: पंजाब की मोहाली कोर्ट ने साइबर अपराध मामले में दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये हैं। अदालत ने राज्य क्राइम अपराध माहोली, एसएएस नगर के प्रभारी थाना पुलिस को दिये अपने आदेश में कहा कि वह उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए, 505, 505(2), 506 के तहत मामला दर्ज है। मोहाली कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
बता दें कि दो दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली जनकपुरी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था, लेकिन परिजनों द्वारा पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराये जाने से बग्गा को हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के कब्जे से मुक्त करा लिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर राजनीति गरमा गयी थी।
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दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को केजरीवाल के घर पर हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया था। भाजपा इस मामले में अपनी जीत मानकर जश्न मना रही थी लेकिन अब मोहाली कोर्ट द्वारा तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने से उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकी है।