Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उड़ायी सांसदों-विधायकों की नींद, कहा-पुराने क्रिमिनल केस खोले जाएं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने देश भर के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों-विधायकों की नींद उड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सांसदों-विधायकों के खिलाफ दर्ज सभी पुराने क्रिमिनल केस खोले जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकारों के अधिकारों पर भी लगाम लगा दी है। वह राज्य सरकारें किसी भी सांसद अथवा विधायक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस नहीं ले सकेगीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सांसद व विधायक में हड़कंप मचा हुआ है। आपराधिक पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधियों का राजनीति करियर अंधकारमय हो सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सांसद व विधायक के पुराने केस खोलने पड़ेंगे। कोर्ट ने सितंबर 2020 से सांसदों-विधायकों के वापस लिए केस दोबारा खोलने को भी कहा है। अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए राज्य सरकारों को संबंधित राज्य के हाईकोर्ट से आवश्यक रुप से मंजूरी होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से वैन लगाने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट को बताया गया कि यूपी के मुजफ्फरनगर दंगा में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस योगी सरकार ने वापस लिए थे । इस पर कोर्ट ने यह कड़ी टिप्पणी की।