उत्तराखंड कैबिनेट का फैसलाः धर्मांतरण का अपराध हुआ गैर जमानती, नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट होगी हल्द्वानी
राज्य सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्ताव में से 25 प्रस्तावों को मजूंरी दे दी गयी। कैबिनेट में पशु पालकों को भूसे की कीमतों में राहत देना, दुग्ध विकास विभाग को 50 के स्थान पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देना, कौशल विकास केन्द्रों के संचालकों को प्रशिक्षण भुगतान तीन के स्थान पर चार किश्तों में भुगतान करने के प्रस्ताव पास हुए।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिये। मुख्य फैसलों में धर्मांतरण के अपराध को गैर जमानती बनाने और अपराध सिद्ध होने पर 10 साल की सजा करने का प्रावधान शामिल है। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गयी।
राज्य सचिवालय में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्ताव में से 25 प्रस्तावों को मजूंरी दे दी गयी। कैबिनेट में पशु पालकों को भूसे की कीमतों में राहत देना, दुग्ध विकास विभाग को 50 के स्थान पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देना, कौशल विकास केन्द्रों के संचालकों को प्रशिक्षण भुगतान तीन के स्थान पर चार किश्तों में भुगतान करने के प्रस्ताव पास हुए।
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इनके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों को दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने, नर्सिंग भर्ती नियमावली, खनन नीति में एक राज्य, एक रायल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने आदि प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग आदि के तमाम प्रस्तावों पर भी गहनता से विचार विमर्श हुआ।