UP Crime News: मासूम से हैवानियत! वीडियो वायरल करने वाले 40 यूट्यूबर पर गिरेगी गाज, यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन!
ढाई साल की मासूम से हुई हैवानियत का 4 मिनट 24 सेकेंड का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी वीडियो के सहारे पुलिस ने 24 घंटों के अंदर दरिंदे की पहचान कर कार्रवाई की। वायरल वीडियो में दरिंदगी की पूरी वारदात कैद है। वीडियो आलमबाग मेट्रो स्टेशन परिसर में लगे सीसी कैमरे में कैद हुआ। सीसी फुटेज में आरोपी दीपक वर्मा तीन बार मेट्रो स्टेशन के आसपास चक्कर लगाते दिखा। इसके बाद मौका पाते ही वारदात की।
UP Crime News: यूपी के आगरा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहाँ एक मासूम के साथ हुई दरिंदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों पर अब कानून का शिकंजा कस गया है।
बता दें जगदीशपुरा स्थित एक धार्मिक स्थल पर हुए इस जघन्य दुष्कर्म के वीडियो को फैलाने वाले 40 से अधिक यूट्यूबर और सोशल मीडिया यूजर्स पुलिस के निशाने पर आ गए हैं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, सोनिका चौधरी के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने इन सभी की पहचान कर ली है और जल्द ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि दुष्कर्म की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके फुटेज को बाद में सोशल मीडिया पर बड़ी बेरहमी से वायरल कर दिया गया। आरोपी को तो पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अदालत की सुनवाई के दौरान जब न्यायाधीश महोदया को इस वायरल वीडियो की जानकारी मिली, तो उन्होंने इस पर कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने जगदीशपुरा के थानाध्यक्ष को सीधे निर्देश दिए कि वे वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें।
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पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत दंडनीय अपराध
अदालत ने साफ तौर पर कहा कि वीडियो वायरल करने वालों का यह कृत्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। इसके बाद पुलिस की सोशल मीडिया सेल हरकत में आई और उन सभी आरोपियों की पहचान शुरू की जिन्होंने यह घिनौना वीडियो प्रसारित किया था। ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर वीडियो अपलोड करने वालों के स्क्रीनशॉट से शुरू हुई यह पहचान, धीरे-धीरे 40 से अधिक नामों तक पहुंच गई।
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इतने साल की होगी सजा
अब ये सभी नाम पुलिस आयुक्त के पास हैं और उनकी मंजूरी मिलते ही इन सभी को मुकदमे में आरोपी बना लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि इन पर आईटी एक्ट की धाराएं भी लगाई जाएंगी। हालांकि, इन धाराओं के तहत सात साल से कम की सजा का प्रावधान है, इसलिए पुलिस एक अलग रणनीति अपना रही है। पहले सभी आरोपियों को नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। विवेचकों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई उन सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील या आपराधिक सामग्री को बिना सोचे-समझे वायरल करते हैं, खासकर जब बात बच्चों से जुड़े अपराधों की हो। उम्मीद है कि इस कार्रवाई से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी।
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