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यूपी हाईकोर्ट का आदेशः चार माह में हो श्रीकृष्ण जन्मभूमि का कोर्ट कमीशन सर्वे, वीडियोग्राफी भी की जाए

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर विवाद में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए मथुरा जिला अदालत को चार माह के अंदर इस मामलों को निपटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जिला अदालत चार माह के अंदर श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को कोर्ट कमीशन सर्वे कराये और पूरे सर्वे के दौरान वहां की पूरी वीडियोग्राफी की जाए।

बता दें कि भगवान श्रीकृष्ष विराजमान वाद मित्र मनीष यादव ने मथुरा जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल करके श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने और निगराना के लिए कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग की थी, लेकिन एक साल से भी अधिक समय बीतने पर अर्जी पर कोई सुनवाई न होने पर मामला जस का तस है।

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मनीष यादव ने कुछ दिन पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि हाईकोर्ट इस मामले में दखल देकर मथुरा जिला अदालत को अर्जी पर यथाशीघ्र सुनवाई करने के आदेश जारी करे। मनीष की अर्जी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने  जिला अदालत मथुरा को आदेश दिया है कि वह चार माह से भीतर इस अर्जी का निस्तारण करे और श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का कोर्ट कमीशन सर्वे करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के आदेश में कहा है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि का सर्वे कराने के लिए जिला अदालत एक कोर्ट अधिवक्ता को कमिश्नर  नियुक्त करे, जबकि कमीशन में दो अधिवक्ता सहायक कमिश्नर के रुप में नियुक्त किये जाने चाहिए। सर्वे टीम में वादी, प्रतिवादी और संबंधित अधिकारी में शामिल होना चाहिए।

 हाईकोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि अब जल्द ही मथुरा कोर्ट वाराणसी ज्ञानवापी मामले की तर्ज पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि का कमीशन सर्वे होगा और सर्वे की दौरान हर जगह की वीडियोग्राफी की होगी।

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Team News Watch India

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