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UP Local Bodies Elections: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

स्थानीय निकाय चुनाव(Local Bodies Elections) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए तीन माह का समय दे दिया है। इस बीच यूपी सरकार (UP Government) नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों व नगर निगमों की वित्तीय अधिकारों संबंधी अधिसूचना जारी कर सकती है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव (Local Bodies Elections) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Court) के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निकाय चुनाव (Local Bodies Elections) में ओबीसी आरक्षण मामले दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया है।


सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार (UP Government) ने चुनाव कराने के लिए तीन माह का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार तीन माह के अंदर हदबंदी ( Delimitation) का कार्य पूरा करे। SC ने जनवरी तक चुनाव न कराने पर रोक लगायी है।


स्थानीय निकाय चुनाव(Local Bodies Elections) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने के लिए तीन माह का समय दे दिया है। इस बीच यूपी सरकार (UP Government) नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों व नगर निगमों की वित्तीय अधिकारों संबंधी अधिसूचना जारी कर सकती है।

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बता दें कि Allahabad Court की लखनऊ बैंच में एक याचिका दायर कर यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने अपने आदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने की अनुमति दे दी। लखनऊ बैंच ने 27 दिसंबर को याचिकाकर्ता की ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव न कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।


हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने कहा था कि सरकार बिना आरक्षण के भी चुनाव करा सकती है। इस फैसले के बाद यूपी में पिछड़ों की राजनीति गरमा गयी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जिस पर बुधवार को फैसला आया है।

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