UP Saharanpur News: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को बताया सही
UP Saharanpur News: SC recognizes UP Madrasa Act, SC says Madrasa Act is correct
UP Saharanpur News: सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक समय से एक ही समुदाय को टारगेट कर उनको अधिकारो को छिन्न की कोशिश का जो शील शीला चल रहा हैं वो बहुत ही निंदनीय है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित किया गया. जिसको लेकर सहारनपुर के मौलाना क़ारी इशाक गोरा प्रसिद्ध देवबंदी आलिम व संरक्षक जमीयत दावतुल मुस्लिमीन कारी इशाक गोरा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया सुप्रीम कोर्ट जिंदा बाद है जिंदा बाद रहेगा.
साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा था पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला यूपी मदरसों को लेकर दिया हे बहुत ही अच्छा फैसला हे हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आता हे सबको माननीय होता हे ओर हम लोगो को भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 एक को देखते हुवे संवैधानिक घोषित किया जिसे समाज के मुस्लिम युवाओं युवतियों को शिक्षा मदरसों में मिलगी और मुस्लिम समाज शिक्षा को लेकर पिछड़ा हुआ हे अब हमारे समाज के लोगों को भी शिक्षा पर अधिकारी होगा.
फैसले की सहमति की बात देखी जाए तो एक व्यक्ति के सहमत होना कोई मायने नहीं रखता में समझता हु इसके लिए तमाम लोगों को सहमत होना जरूरी है.
12 कक्षा से ऊपर शिक्षा मदरसे में नहीं मिलेगी इसपर इमाम कारी इशाक गोरा ने कहा कि जहां तक शिक्षा की बात आती है हम लोग शिक्षा के फेवर में हे ओर हमेशा से शिक्षा देना चाहते है ,शिक्षा खास तौर से मुस्लिम समुदाय के लिए है बहुत दिनों से एक बड़ा मुद्दा था कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षा नहीं मिल पाती सही वक्त ओर सही समय पर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की आवश्यकता हे में समझता हु कि मुस्लिम समुदाय को लोगो को शिक्षा को लेकर सबसे जायदा अधिकार मिलने चाहिए मेै समझता हुं इसपर विचार होगा.
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो शिक्षा मदरसे में मिल सकती है और कही ओर नहीं मिल सकती मदरसे में हर तरह की पढ़ाई पढ़ाई जाती है.