PF में जमा लाखों रुपये का मरने के बाद कौन होगा मालिक?
EPFO: अगर आपकी सैलरी से भी प्रोविडेंड फंड की रकम काटी जाती है, तो क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आपके PF में जमा लाखों रुपये का क्या होगा? कौन इसका मालिक होगा और आपके नॉमिनी को ये कैसे मिलेगा? हर सवाल का जवाब मिलेगा यहां…
नौकरी करने वाला करीब हर व्यक्ति अपनी सैलरी से प्रोफिडेंड फंड की रकम कंटीब्यूट करता है. थोड़ा-थोड़ा करके हर महीने जमा किए हुए पैसे आपके रिटायरमेंट तक बहुत बड़ी रकम बन जाती है. लेकिन कभी आपने सोचा है कि मरने के बाद आपके PF में जमा रकम का क्या होता है? अगर आपने कोई नॉमिनी बनाया है तो पैसे कैसे निकाले जा सकते हैं?
वैसे निवेश करने का एक thumb rule है कि हमेशा नॉमिनी बनाएं, ताकि आपके मृत्यु के बाद आपकी रकम सुरक्षित रहे और आपके किसी अपनों को मिल जाए. (EPFO) आपको प्रोविडेंड फंड (Provided fund) के लिए नॉमनी बनाने की सुविधा उपलब्ध करता है. बल्कि इसमें तो प्रोविडेंड फंड (Provided fund) को अलग-अलग नॉमिनी के बीच बांटकर और पेंशन की तरह घर पहुंचाने की सुविधा भी मिलती है.
कौन जोड़ सकता है पीएफ अकाउंट में नॉमिनी?
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने परिवार और परिवार के सदस्यों को EPF खाते में नॉमिनी बना सकता है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति का परिवार नहीं, तो वह अन्य व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है. हालांकि यदि उसका परिवार बाद में सामने आता है, तो फैमली का नॉमिनेशन (Nomination) माना जाएगा.
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नॉमिनी को मिलता है पैसा?
अगर आपके खाते में नॉमिनी का नाम रजिस्टर है, तो विभाग आपकी रकम नॉमिनी को दे देता है. EPF में जमा पैसे को आप % के हिसाब से सभी नॉमिनी के बीच भी बांट सकते हैं.
क्या ऑनलाइन हो सकता है नॉमिनेशन?
EPF अकाउंट में नॉमिनी बनाने की प्रोसेस अब ऑनलाइन हो चुकी है. E- Nomination का फायदा EPF अकाउंट होल्डर की अचानक मृत्यु की स्थिति में काफी ज्यादा होता है. इससे EPFO डिपार्टमेंट को अकाउंट होल्डर की रकम जल्द से जल्द नॉमिनी के खाते में पहुंचाने में मदद मिलती है. वहीं नॉमिनी को अकाउंट होल्डर के EPF, पेंशन स्कीम और एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) के फंड को ऑनलाइन एक्सेस करने का लाभ मिलता है.
मरने के बाद बिना नॉमिनी वाले के PF का क्या होगा?
EPFO के नियमों के अनुसार अगर आपके EPF खाते का कोई नॉमिनी नहीं है, तब आपके PF जमा को परिवार वाले सदस्यों के बीच में बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा. अगर कोई एलिजिबल फैमिली मेंबर (eligible family member) मौजूद नहीं है, तब आपका जो कानूनी वारिस होगा, रकम उसके खाते में भेजा दी जाएगी.
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कैसे बनाएं ईपीएफ खाते में नॉमिनी?
अगर आपको EPF खाते में नॉमिनी बनाना है तो सबसे पहले आप EPFO की वेबसाइट पर जाएं.
इसके बाद SERVICE Segment के तहत एम्प्लॉइज पर जाए
इसके बाद UAN नंबर और Password डालकर लॉगिन करें.
अब ‘manage’ टैब के तहत ‘E-Nomination पर क्लिक करें.
यहां दी गई जरूरी जानकारी को update करके सेव करें.
फैमिली जानकारी दें, और अन्य परिवार के सदस्य की डिटेल दें.
इसके बाद E- Sign पर क्लिक करें और OTP डालकर सेव करें.