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योगी सरकार युवाओं को दे रही 25 लाख तक का लोन, इस तरह उठाए योजना का लाभ..

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana: युवा स्‍वरोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को योगी सरकार कम ब्‍याज दर पर 10 लाख और 25 लाख रुपये का लोन दे रही है। इस लोन के जरिये युवा खुद का स्‍टार्टअप या बिजनेस शुरू कर सकते हैं।

उत्‍तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए योगी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक है युवा स्‍वरोजगार योजना। इसके तहत सरकार युवाओं को अपना स्‍टार्टटप या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए कम ब्‍याज दर पर 25 लाख रुपये तक का लोन देती है। इस योजना का उद्देश्‍य पढ़े लिखे बेरोजगारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। आइए आपको बताते हैं कि युवा कैसे इस कल्‍याणकारी योजना का फायदा उठाकर अपना जीवन संवार सकते हैं।

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आपको बता दें इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल, 2018 में योगी सरकार (yogi govt) के पहले कार्यकाल में की गई थी। इस योजना के लिए 18 से 40 साल के तक के युवा ही पात्र हैं। उन्‍हें उत्‍तर प्रदेश का स्‍थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदनकर्ता के पास बैंक खाता होना जरूरी है जो कि उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा व‍ह किसी बैंक से डिफाल्‍टर नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत युवाओं को दो सेक्‍टर उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन दिया जाता है। सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये लोन देती है। इस लोन पर सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी भी देती है। इसके तहत उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख की मार्जिन मनी ( margin money) मिलती है।

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ये दस्‍तावेज होने जरूरी

इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं के पास पैन कार्ड (pancard), आधार कार्ड, राशन कार्ड, 10वीं पास की मार्कशीट (marksheet) और सर्टिफिकेट (certificate), आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक के अकाउंट की डिटेल जरूर होनी चाहिए.

इस तरह कर सकते हैं आवेदन

आवेदकों को यूपी (UP) उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट

https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। यहां पर मुख्यमंत्री (CM) युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद खुली विंडो में नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प को चुनना होगा1 पंजीकरण फॉर्म खुलने के बाद इसे भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिर आवेदकों को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिसियल वेबसाइट (Official websites) पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी। आवेदन स्थिति से संबंधित जानकारी देने के बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Written By । Prachi Chaudhary । Nationa Desk । Delhi

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