UP News: योगी सरकार का बड़ा आदेश, सरकारी अफसर- कर्मचारियों को बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के नही मिलेगी ऑफिस में एंट्री
Yogi Government's big order, Government officers and employees will not be allowed to enter the office without helmet or seat belt
UP News: उत्तर प्रदेश में अब सरकारी दफ्तरों में प्रवेश करते समय अधिकारियों और कर्मचारियों को साइड बेल्ट और हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वे इसका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें कार्यालय से अनुपस्थित माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। सड़क सुरक्षा अभियान से जुड़े एक हालिया निर्देश के तहत उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को काम पर जाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट (seat belt- helmate) पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जो सरकारी कर्मचारी सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे और हेलमेट नहीं पहनेंगे, उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा।
इसके लिए सरकारी कार्यालय परिसर (Government Office Complex) में चेतावनी सूचक बोर्ड (indicator board) लगाने के आदेश दिए हैं. अगर वे बार-बार निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें दफ्तर में घुसने से रोक दिया जाना चाहिए और उन्हें अनुपस्थित माना जाना चाहिए। सभी सरकारी दफ्तरों में सीसीटीवी और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, 2 अक्टूबर यानि बुधवार से शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान (Road safety campaign) के तहत यह फरमान जारी किया है. मुख्य सचिव (chief Secretary) ने कहा कि सड़क हादसों में बढ़ती मौतें चिंता का विषय बनी हुई हैं. ऐसे में सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने वाले सरकारी विभागों के कर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में सीट बेल्ट और हेलमेट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
खतरनाक सड़कों को चिन्हित करने का निर्देश
मुख्य सचिव ने बताया कि त्योहारों के दौरान यातायात में वृद्धि की आशंका के मद्देनजर उचित नियम जारी किए गए हैं। संबंधित विभाग को सुरक्षा पखवाड़ा मनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि जिन ब्लॉक क्षेत्रों में दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती हैं, उनकी पहचान की जाए। नगर विकास विभाग सड़कों पर खतरनाक स्थानों को चिन्हित कर वहां लाइटिंग और चेतावनी संकेत लगाएगा।