नई दिल्ली: वीआईपी की सुरक्षा हटाने को लेकर पंजाब सरकार बैकफुट है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 424 वीआईपी लोगों की वापस लेने अथवा कम करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अन्य दस वीआईपी लोगों की सुरक्षा भी प्रदान करने का आदेश दिया था। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 27 मई को 434 वीपीआई लोगों की सुरक्षा वापस ले ली थी, इसके खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला सुनाया गया है।
पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को हत्या के बाद से पंजाब की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में थी। मान सरकार ने पंजाब के 434 वीपीआई लोगों की सुरक्षा समीक्षा किये बग़ैर सुरक्षा वापस ले ली थी या फिर कम कर दी थी। याचिका में कहा गया था कि यदि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम नहीं की गयी होती, तो उसकी हत्या होने के बचाया जा सकता था।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब की मान सरकार ने सात जून को सभी 434 वीपीआई लोगों को पूर्व की भांति सुरक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। मान सरकार पंजाब से वीपीआई कल्चर का खत्म करने का दम भर रही थी, लेकिन उसका यह दांव उल्टा पड़ गया और उसे बैकफुट पर आना पड़ा।