नई दिल्ली: धन शोधन निर्वारण अधिनियम के तहत कानून की गिरफ्त में फंसे दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। इस कारण उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।
सत्येन्द्र जैन की जमानत अर्जी पर 14 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन दो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 18 जून तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है, आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी स्वास्थ्य मंत्री को जमानत देने से इंकार कर दिया। निचली अदालत से जमानत अर्जी अस्वीकार किये जाने पर अब सत्येन्द्र जैन को उच्च अदालत में जाना होगा।
ये भी पढ़ें- 18 जून तक जेल में रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन, अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा
आम आदमी पार्टी से संयोजक व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नजदीकी मंत्री सत्येन्द्र जैन को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) 30 मई को अपनी हिरासत मे लिया था और बाद में अदालत में पेश करने पर कोर्ट ने 13 जून तक के लिए सत्येन्द्र जैन को रिमांड पर सौंप दिया था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर 13 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने पर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
14 जून को सत्येन्द्र जैन के अधिवक्ताओं ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अर्जी लगायी थी, जिस पर सुनवाई के बाद फैसला 18 जून तक सुरक्षित रखा गया था। सत्येन्द्र जैन को उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन जमानत याचिका खारिज होने से अब उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिलने तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पडेगा।