पंजाबी गायक दलेर महेंदी को मानव तस्करी दो साल की सजा, पुलिस ने हिरासत में लिया
पटियाला: पटियाला की एडीजे (एडिशनल जिला जज) का कोर्ट ने पंजाबी गायक दलेर को मानव तस्करी के मामले में करीब चार साल पहले निचली अदालत द्वारा सुनायी दो साल की सजा को बरकार रखा है। इसके साथ ही अदालत ने दलेर महेंदी और उनके साथी शमशेर सिंह को इस मामले में सजा के बाद दी जमानत को भी खारिज कर दिया है। जिससे अदालत में मौजूद दलेर मेंहदी को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। अब पंजाब हाईकोर्ट से ही उन्हें इस मामले में जमानत मिल सकती है।
बता दें कि 2003 में पटियाला में पंजाबी गायक दलेर महेंदी और उनके पंजाबी गीतकार साथी शमशेर सिंह के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज कराया गया था। उन पर आरोप था कि ये दोनों तमाम लोगों पूर्व नियोजित योजना बनाकर तमाम लोगों को अपने म्युजिक बैंड के सहयोगी कलाकार दिखाकर आसानी से वीजा हासिल कर लेते थे और युवकों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर विदेश ले जाते थे और फिर वे लोग वहीं रह जाते थे। लेकिन 35 युवकों से विदेश ले जाने के नाम पर मोटी रकम वसूली, लेकिन न तो उन्हे विदेश ले गये और न ही उनका पैसा लौटाया। इस पर पीड़ितों ने दलेर मेंहदी, शमशेर सिंह, ध्यान सिंह और बाबुल मेहता के खिलाफ कबूतरबाजी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करायी थीं।
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इस मामले में 2018 में पटियाला कोर्ट की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने इन दोनों को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनायी थी और लेकिन तब उन्हें अदालत से तुरंत जमानत भी मिल गयी थी। आज पटियाला के एडीजे ने करीब 19 साल पुराने मामले में मिली दो साल की बरकरार रखते हुए उनको पूर्व में मिली जमानत को निरस्त कर दिया, जिससे दलेर मेंहदी को पुलिस ने हिरासत में लेना पड़ा। हालांकि तीन साल से कम की सजा मिलने पर अदालत से तुरंत ही जमानत मिलने का प्रावधान है, लेकिन इसके तहत दलेर पहले ही जमानत हासिल कर चुके हैं, इसलिए उन्हं न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा। अब उन्हें हाईकोर्ट से ही इस सजा से राहत अथवा जमानत मिल सकती है।