UP Rampur Crime News: 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 26 दिन में सुनाया फैसला
20 years imprisonment to the person who raped a 6 year old girl, the court gave the verdict in 26 days
UP Rampur Crime News: रामपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण आरोपी को जल्द सजा मिली। 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 26 दिन में फैसला सुनाया।
दरअसल, रामपुर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जज राम गोपाल सिंह ने यह फैसला महज 26 दिन में सुनाया है। साथ ही दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। दोषी अश्विनी जनपद हरदोई के एक गांव का रहने वाला है। बता दें कि, अश्विनी पर बदायूं के एक व्यक्ति ने बिलासपुर कोतवाली में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पूरे मामले में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की।
अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि 30-32 साल के आरोपी अश्वनी ने सात अगस्त की दोपहर पीड़िता की छह साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के अनुसार एक गांव स्थित फैक्ट्री की लेबर कॉलोनी में रहने वाला अश्वनी फैक्ट्री में रहने वाले दूसरे कर्मचारी की छह साल की बेटी को अपने क्वार्टर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लहूलुहान बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आठ अगस्त 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। नामजद अभियुक्त को उसी दिन फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 19 अगस्त को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। 21 अगस्त को कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। न्यायिक कार्यवाही के बाद शनिवार 21 सितंबर को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने कठोर सजा व अर्थदंड की घोषणा कर दी। मात्र 26 दिनों में दुष्कर्मी को सजा दिलाकर पुलिस प्रशासन ने अपनी सशक्त, त्वरित व प्रभावी कार्रवाई का परिचय दिया है। पुलिस वृत्ताधिकारी रवि खोखर व प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह तथा राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले को शीघ्र सजा मिली।