Minister Vijay Shah Controversy: मगरमच्छ के आंसू-माफी खारिज… SC ने लगाई विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक, SIT गठन का दिया आदेश
कर्नल सोफिया पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने शाह की माफी को खारिज करते हुए एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी (एक महिला आईपीएस सहित) शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि शाह ने गैरजिम्मेदाराना बयान दिया है, जिससे पूरा देश आहत हुआ है। शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक रहेगी।
Minister Vijay Shah Controversy: कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाया। कहा कि आपने बिना सोचे समझे ऐसा किया और अब माफी मांग रहे हैं। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। दरअसल, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांत की दो सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत में विजय शाह की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पेश हुए।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि एफआईआर की जांच एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें एमपी कैडर से सीधे भर्ती किए गए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल होने चाहिए, लेकिन जो एमपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इन 3 में से 1 महिला आईपीएस अधिकारी होनी चाहिए। डीजीपी, एमपी को कल रात 10 बजे से पहले एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया जाता है। इसका नेतृत्व एक आईजीपी द्वारा किया जाना चाहिए और दोनों सदस्य भी एसपी या उससे ऊपर के पद के होंगे।
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एफआईआर की जांच सौंपी जाएंगी SIT को – सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की जांच एसआईटी को सौंपी जाएगी। याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। शाह की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। हालांकि स्थापित कानून का पालन करते हुए हम सीधे जांच की निगरानी नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन विशेष तथ्यों को देखते हुए हम एसआईटी को निर्देश देते हैं कि वह अपनी जांच के नतीजे स्टेटस रिपोर्ट के जरिए पेश करे। मामले की सुनवाई 28 मई को होनी थी।
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क्या आप मगरमच्छ के आंसू बहाना चाहते हैं- सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दलील दी कि विजय शाह माफी मांग रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आपकी माफी कहां है? यह ऐसा मामला है, आप किस तरह की माफी मांगना चाहते हैं, क्या आप मगरमच्छ के आंसू बहाना चाहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बिना सोचे समझे ऐसा किया और अब आप माफी मांग रहे हैं। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। अब हम कानून के हिसाब से इससे निपटेंगे। अगर आप दोबारा माफी मांगते हैं तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे। आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक राजनेता हैं और आप क्या कहते हैं? यह सब वीडियो में है और आप कहां रुकेंगे। आपको संवेदनशील होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। यह बहुत गैरजिम्मेदाराना है। हमें अपनी सेना पर गर्व है और टाइमिंग देखिए, क्या आपने ऐसा कहा?
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लोगों को ठेस पहुंची है, पूरा देश गुस्से में है- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने लोगों को दुख पहुंचाया है और फिर भी नहीं मान रहे हैं। इतने बड़े लोकतंत्र में नेता हैं। हमारे नेताओं से अच्छे आचरण की गुंजाइश है। आप जो चाहें कर सकते हैं, हम आपकी माफ़ी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपने यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान किस तारीख को दिया था? आपके बयान से पूरा देश नाराज़ है। आपने इसे लोगों के सामने पेश किया। क्या आपने अपना वीडियो देखा है?
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार की ओर से कौन पेश हुआ है? कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज की, आप पहले क्या कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि आपने अब तक क्या जांच की है? लोगों का मानना है कि राज्य सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। यह एक अकादमिक मामला है और एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य सरकार को खुद ही कदम उठाने चाहिए थे।
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