YouTuber Jyoti Malhotra: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। बुधवार को सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की बहस के बाद यह फैसला सुनाया गया।
YouTuber Jyoti Malhotra: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा (YouTuber Jyoti Malhotra) की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। बुधवार को सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की बहस के बाद यह फैसला सुनाया गया।
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YouTuber Jyoti Malhotra: जमानत के लिए पेश की गई दलीलें
ज्योति मल्होत्रा की ओर से उनके अधिवक्ता कुमार मुकेश ने मंगलवार को सिविल जज की अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत में दलील दी कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं और एफआईआर भी ज्योति के स्वयं के बयान पर आधारित है।
पुलिस की आपत्ति और जांच की जानकारी
वहीं, पुलिस की ओर से बताया गया कि यह मामला राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने अदालत को बताया कि ज्योति के बैंक खातों की जांच की जा रही है और उसके पास से बरामद मोबाइल फोन व लैपटॉप के डेटा का विश्लेषण अभी बाकी है। पुलिस ने यह भी कहा कि तकनीकी विश्लेषण से जुड़े तथ्यों का मूल्यांकन आवश्यक है।
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जमानत खारिज होने के बाद अगला कदम
एडवोकेट कुमार मुकेश ने कहा कि अदालत ने जमानत खारिज करने का कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा, “हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इसे चुनौती देंगे।”
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YouTuber Jyoti Malhotra: अब तक की कार्रवाई का विवरण
गौरतलब है कि ज्योति मल्होत्रा को 17 मई को हिसार के सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसे पहले 13 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, फिर 26 मई को दोबारा 14 दिन की रिमांड दी गई। इसके बाद 9 जून को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 23 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ज्योति मल्होत्रा पर लगे आरोप गंभीर हैं और मामले की जांच अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि जब तक तकनीकी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक जमानत देना उचित नहीं होगा। अब इस केस में अगला मोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील के बाद आएगा।
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