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सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, 10 अगस्त तक नहीं होगी गिरफ्तारी, केन्द्र व राज्यों सरकारों को नोटिस भेजे

नई दिल्ली: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्यों सरकारों को नोटिस जारी करते हुए गिरफ्तारी के संबंध में किसी भी तरह की कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। सरकार ने सभी पक्षकारों से 10 अगस्त तक अदालत में अपने जवाब दाखिल देने के लिए निर्देश दिया है।

बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की एक टीवी डिवेट में पैगम्बर मुहम्मद पर की गयी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी मामलों को एक साथ दिल्ली में सुनवाई किये जाने की मांग वाली अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगायी। नूपुर ने मांग की कि कि इस मामले में उनके खिलाफ सबसे पहला मामला दिल्ली में दर्ज हुआ था, इसलिए सभी केसों को दिल्ली वाले केस के साथ ही जोड़ने की अनुमति दी जाए।

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इससे पूर्व नूपुर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नूपुर शर्मा को हर रोज नई-नई धमकियां मिल रही हैं। नूपुर शर्मा ने अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही हैं, ऐसे में उनका दिल्ली से बाहर जाना उनकी जान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। धमकी के चलते नूपुर को घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो रहा है। उन्हें सुरक्षा दी गयी है, लेकिन फिर भी उनका जान को खतरा बना हुआ है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगाते हुए राज्यों व केन्द्र सरकार नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

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