कानपुर: कानपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी को मिले तथ्यों और सबूतों के आधार पर जिला प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई शुरु कर दी है। इसी क्रम में कानपुर जिला प्रशासन ने बोतल में पैट्रोल बेचने पर संबंधित पैट्रोल पंप को सील कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि यदि इस नोजल को खोला गया तो संबंधित व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। दावा किया जा रहा है कि उपद्रवियों द्वारा हिंसा के दौरान प्रयोग किये गये पैट्रोल बम बनाने के लिये प्रयोग किया गया पैट्रोल बोतलों में इसी पंप से खरीदा गया था।
एसआईटी को हिंसा की जांच के दौरान पैट्रोल बम चलाने वाले के बारे में पता करने के लिए डिप्टी पड़ाव क्षेत्र एक पैट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो एक फुटेज में पैट्रोल बम चलाने वाला बोतल में पैट्रोल पंप से पैट्रोल खरीदता नजर आया, जबकि नियमानुसार पैट्रोल को खुलेतौर पर बोतल में नहीं बेचा जा सकता है। इसके लिए पैट्रोलियम कंपनियों और मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दे रखे हैं, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करके पैट्रोल पंपों पर बोतल में धड़ल्ले से पैट्रोल बेचा जा रहा है।
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डिप्टी पड़ाव के इस पैट्रोल पंप पर सेल्समैन द्वारा बोतल में पैट्रोल देने पर सेल्समैन, पैट्रोल पंप के प्रबंधक और मालिक भी जिम्मेदार माना गया और नियम विरुद्ध पैट्रोल बेचे जाने पर सख्त कार्रवाई करने पर प्रशासन के संबंधित अधिकारियों ने पैट्रोल पंप सील कर दिया। इस पैट्रोल पंप पर रस्सियों से बैरेकेटिंग कर दी गयी है। वहां नोटिस लगाकर साफ कह दिया गया है कि पैट्रोल पंप अगले आदेश तक सील रहेगा और यदि कोई भी सील तोड़कर इस नोजल पर पैट्रोल बेचता पकड़ा गया तो उसे जेल जाना पडेगा।