Akshay Kumar Indian Citizenship: आप में बहुत कम ही लोग शायद जानते होंगे कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भारत के नागरिक नहीं है लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही है अभिनेता अक्षय कुमार फिर से भारतीय नागरिक हो गए हैं। सबके दिलों में राज करने वाले जिन्हें अक्की कहकर भी बुलाया जाता है। बॉलीवुड जगत का खिलाड़ी कहा जाता है। ये वहीं खिलाड़ी हैं जो कैरियर न सफल हो पाने की वजह से 1990 में भारत की नारिकता छोड़ दी थी। अपने करियर में सफलता न पाने की वजह उन्हें इतना बड़ा कदम उठाया कि भारत की नागरिकता से त्याग दे दिया। और फिर कनाडा में काम करने का फैसला लिया और वहां की नागरिकता ले ली।
इस बात की जानकारी खुद अभिनेता अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर साझा की और साथ अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भारतीय नागरिकता के द्स्तावेजों को भी सबूत के तौर पर पेशकश दी। उन्होंने लिखा कि याद दिला दें कि इससे पहले अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी जिसकी वजह से मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता था। ये तो बात रही बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की नागरिकता की बात तो इस चलिए जानते हैं कि किसी दूसरे देश के लोगों को भारत की नागरिकता कैसे मिलती है।
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भारत में नागिरकता पाने के लिए आपको नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पात्र होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में 12 साल से रह रहा है तो जरूर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और साथ ही वहीं अगर किसी के दादा- दादी या परिवार का कोई भी सदस्य भारत में रहता और वो बाद में विदेश जाकर बस गया है तो वह वंश के आधार पर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसे भी मिल सकती है कोई भारत के बाहर पैदा हुआ हो और उसके माता पिता इंडियन हैं तो उसे भी इंडियन सिटीजनसिप पा सकता है। आजादी के बाद जिस दौरान भारत ने अपना संविधान लागू किया था उस सयम जितने भी लोग थें सभी को एक सामान नागिरता दे दी गई थी वो भले ही कहीं का हो और इतना ही नहीं उस दौरान किसी के पास कोई दस्तावेज रहे हो या फिर नहीं ऐसी कुछ भी जरूरी नहीं था।