Allahabad High Court's comment on Loudspeaker Controversy, said- Installing loudspeaker in mosque is not a fundamental right
नई दिल्ली: देशभर में मचे लाउडस्पीकर विवाद थमने का नाम नही ले रहा है। वहीं इसमें ताजा अपड़ेट ये कि योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगने की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है।
ये भी पढ़े- CM योगी पहुंचे अयोध्या, दर्शन-पूजन के बाद करेंगे विकास कार्य की समीक्षा व स्थलीय निरीक्षण
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी बदायूं की नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति की मांग वाली याचिका पर किया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए आगे ये भी कहा कि यह सही है कि अजान तो इस्लाम का अंग है, लेकिन इसके साथ लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने इरफान की याचिका पर दिया है।

