Uttarakhand News: उत्तराखंड (Uttrakhand) की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बाहरी लोगों के खेती की जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी है। खेती और बाग लगाने के लिए जमीन की खरीद पर रोक लगाई गई है। नए वर्ष के मौके पर धामी सरकार का यह बड़ा आदेश आया है। लैंड जिहाद जैसे मामलों के बीच धामी सरकार के इस फैसले पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड (Uttrakhand) में अब बाहरी लोग कृषि कार्य और उद्यान लगाने के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे। CM पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। CM धामी के आदेश के तहत बाहरी लोगों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गयी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 31 दिसंबर यानि रविवार देर शाम एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार की तरफ से जारी इस आदेश के संबंध में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेशहित और जनहित में निर्णय लिया गया है।
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सरकार की तरफ से कहा गया है कि भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी राज्य से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने के प्रस्ताव में अनुमति नहीं देंगे। इससे पहले भी CM ने प्रदेश में भूमि खरीद से पहले खरीददार की पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही उसे इसकी अनुमति देने के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड (Uttrakhand) में लैंड जिहाद से संबंधित मामलों को लेकर लगातार माहौल गरमाया हुआ है।
CM धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भू-कानून के लिए बनाई गई समिति की तरफ से बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए। विभिन्न इलाकों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में 2004 में किए गए संशोधन के मुताबिक ऐसे व्यक्ति, जो उत्तराखंड (UTTRAKHAND) में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, को कृषि एवं औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिलाधिकारी की तरफ से अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है ।
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उत्तराखंड (Uttrakhand) के लिए अभी नया भू-कानून तैयार करने की प्रक्रिया चल रह है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रारूप समिति गठित की गई है। तेजी से मसौदा बनाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा रहे हैं। राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप राज्यहित में जो सर्वोपरि होगा, सरकार की तरफ से उस दिशा में निरंतर काम किए जायेंगे।
उत्तराखंड (Uttrakhand) सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कड़े भू-कानून तथा मूल निवास के मुददे को लेकर प्रदेश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं। राज्य के लोगों की मांग है कि इस संबंध में 1950 को cut off तारीख माने जाने चाहिए