Judge Speech at VHP Event: वीएचपी के कार्यक्रम में हाईकोर्ट जज के भाषण से हुआ विवाद
सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के विवादास्पद भाषण की समीक्षा कर रहा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बहुसंख्यकवादी विचारों का समर्थन किया और एक धार्मिक अल्पसंख्यक के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने न्यायाधीश के महाभियोग की मांग और न्यायिक निष्पक्षता के बारे में चिंताओं के बीच उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट मांगी है।
Judge Speech at VHP Event: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के विवादित भाषण पर संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश “बहुसंख्यक” की इच्छा के अनुसार काम करेगा और उन्होंने कट्टर मौलवियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे कई लोग अपमानजनक मानते हैं। उनके बयानों के असंवैधानिक होने और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ़ लक्षित होने के विरोध के बीच, शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट से रिपोर्ट भी मांगी।
रविवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की।
सिब्बल ने न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने पर विचार किया, प्रधानमंत्री से मांगा समर्थन
जब उनके भाषण की खबरें सुर्खियों में आईं और उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई, तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन ने उच्च न्यायालय से भाषण के बारे में विवरण मांगा।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि, “सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों का संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय से विवरण और जानकारी मांगी गई है और मामला विचाराधीन है।”
इस बीच, एनजीओ कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स, जिसके संरक्षक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पी बी सावंत हैं, ने मुख्य न्यायाधीश खन्ना के समक्ष न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आंतरिक जांच और उनके न्यायिक कार्यों को निलंबित करने की मांग की गई। इसमें कहा गया है कि एक मजबूत संस्थागत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है क्योंकि उनका भाषण न्यायपालिका की स्वतंत्रता और तटस्थता पर संदेह पैदा करता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने की अपील की और महाभियोग प्रक्रिया में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा सांसदों से सहयोग मांगा।
अपने भाषण में न्यायमूर्ति यादव ने कथित तौर पर कहा कि हिंदू बच्चों को हमेशा दयालु और अहिंसक बनना सिखाया जाता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं है। उन्होंने समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हुए कहा कि जब एक देश और एक संविधान है, तो सभी नागरिकों के लिए एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हिंदुओं में पहले से प्रचलित कई कुप्रथाएं, जैसे सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या, समाप्त कर दी गई हैं तथा मुसलमानों को भी तीन तलाक और बहुविवाह जैसी बुरी प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
न्यायमूर्ति यादव ने कहा, “मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह भारत है, यह देश भारत में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। यह कानून है, आप यह नहीं कह सकते कि आप हाईकोर्ट के जज के तौर पर यह कह रहे हैं। कानून बहुमत के हिसाब से काम करता है, किसी भी परिवार या समाज की कार्यप्रणाली को देख लीजिए, बहुमत ही फैसला करता है।”
सीजेआई को दी गई अपनी शिकायत में सीजेएआर ने कहा, “उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक समारोह में दिए गए ऐसे सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयानों से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि न्यायिक संस्था की अखंडता और निष्पक्षता में आम जनता का विश्वास भी पूरी तरह खत्म हो गया है। ऐसा भाषण एक न्यायाधीश के रूप में उनकी शपथ का भी घोर उल्लंघन है, जिसमें उन्होंने संविधान और उसके मूल्यों को निष्पक्ष रूप से बनाए रखने का वादा किया था।”