मृत व्यक्ति के ATM से भूलकर भी न निकालें पैसे, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा
Debit Card Rules : आज के वक्त में तकनीकी रूप से हम इतने मजबूत बन चुके हैं कि अब हमारे सभी काम ऑनलाइन तरीके से करते हैं। उदाहरण के लिए बैंक से जुड़े कामों को ही देख लीजिए। अब कुछ ही काम ऐसे होंगे जिनके लिए आपको बैंक जाना पड़ता होगा, क्योंकि पैसे निकालने से लेकर किसी को पैसे भेजने तक की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। आप जब चाहें तब किसी भी नजदीकी ATM से पैसे निकाल सकते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि अगर किसी खाताधारक का निधन हो जाता है और यदि आप उसके डेबिट कार्ड (Debit Card Rules) से धन राशि निकालते हैं, तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है? इसलिए आपके लिए इस नियम को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े सभी नियम
Read: Latest News in Hindi | आज की ताज़ा खबर | News Watch India
यदि परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो लोग जैसा पहले करते थे ठीक उसी तरह ही उसके ATM से पैसे निकाल लेते हैं। पर शायद आप ये नहीं जानते हों कि ऐसा करना गैर-कानूनी है। वहीं, नॉमिनी भी बैंक को बिना बताए मृत व्यक्ति के बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता है। जानकारी के मुताबिक बता दें पकड़े जाने पर आप सजा के हकदार है।
जेल से बचना हैं को जानें सभी नियम
- यदि आपके अपने किसी का निधन हो गया है और आप उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं, तो आपको बैंक के नियमों का पालन करना होगा। आप मृत व्यक्ति की सारी संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफर करने के बाद ही उसके बैंक के पैसों को निकाल सकते हैं। आपको बैंक को इस बारे में जानकारी देनी होती है।
नॉमिनी के लिए भी बनाए गए नियम
- यदि किसी बैंक अकाउंट में 1 नॉमिनी है, तो वो बैंक को बता कर राशि निकाल सकता है। पर अगर एक से अधिक नॉमिनी है, तो ऐसे हालात में आपको बैंक को सहमति पत्र दिखाना होता है। फिर इसके बाद ही आप मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
पैसे निकालने का तरीका
- अगर आप किसी मृत व्यक्ति के बैंक खाते में नॉमिनी हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म के साथ आपको मृत व्यक्ति के बैंक अकाउंट की पासबुक, खाते का टीडीआर, डेथ सर्टिफिकेट और अपना आधार और पैन कार्ड देना होता है। इस प्रोसेस के बाद ही आप खाते से पैसे निकाल सकते हैं।