Delhi EWS Free Treatment: दिल्ली में EWS मरीजों को बड़ी राहत, अब 5 लाख सालाना आय तक मिलेगा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज
Delhi EWS Free Treatment: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना कर दी है। अब तक यह सुविधा सीमित आय वर्ग तक ही उपलब्ध थी, जिससे कई जरूरतमंद मरीज इलाज से वंचित रह जाते थे।
Also Read: पीएम मोदी ने किया भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन
DGHS ने जारी किया आदेश
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। DGHS के निर्देश के अनुसार, जिन मरीजों की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त इलाज दिया जाएगा।
इस फैसले के बाद इलाज की सुविधा को इंडियास्पैक्स कोटे (Indiaspacs Quota) के तहत और प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक गरीब और मध्यम आय वर्ग के मरीजों को इसका लाभ मिल सके।
पढ़े ताजा अपडेट: Newswatchindia.com: Hindi News, Today Hindi News, Breaking
अब इलाज के लिए नहीं चुकाने होंगे अतिरिक्त पैसे
इस नई व्यवस्था के तहत, जो लोग महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उन्हें अब अलग से पैसे नहीं देने होंगे। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक मजबूरी के कारण कोई भी मरीज इलाज से वंचित न रहे।
पहले क्या थी व्यवस्था
इससे पहले जिन मरीजों की सालाना आय 2 लाख 20 हजार रुपये तक थी, वे ही इंडियास्पैक्स कोटे के तहत प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते थे। आय सीमा कम होने की वजह से बड़ी संख्या में मरीज इस सुविधा से बाहर रह जाते थे।
अब आय सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त इलाज पाने वाले मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
Latest News Update Uttar Pradesh News, उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर
प्राइवेट अस्पतालों में भी आरक्षित हैं बेड
इंडियास्पैक्स कोटे के तहत दिल्ली के 62 निजी अस्पतालों में कुल बेड का 10 प्रतिशत हिस्सा EWS मरीजों के लिए आरक्षित है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इन निजी अस्पतालों में अभी तक केवल करीब 40 प्रतिशत आरक्षित बेड का ही उपयोग हो पा रहा था।
दिल्ली के बाहर के मरीजों को भी लाभ
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य अशोक अग्रवाल ने बताया कि इंडियास्पैक्स योजना के तहत मरीज सीधे निजी अस्पताल पहुंचकर भी इलाज करा सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि दिल्ली के बाहर के मरीज भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार, इंडियास्पैक्स के तहत इलाज कराने वाले करीब 50 प्रतिशत मरीज दिल्ली के बाहर से आते हैं।

