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Faridkot News: पंजाब में कानून-व्यवस्था के मद्देनज़र सख्त आदेश, 18 जून तक पाबंदियाँ जारी

फरीदकोट, पंजाब – केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत फरीदकोट जिले में सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर (IAS) ने इन आदेशों को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया है। सभी पाबंदियाँ 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगी।

Faridkot News: फरीदकोट, पंजाब – केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत फरीदकोट जिले में सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर (IAS) ने इन आदेशों को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया है। सभी पाबंदियाँ 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगी।

गैर-रजिस्टर्ड एम्बुलेंसों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध

    जिले में कई एम्बुलेंस बिना परमिट और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के संचालन कर रही थीं। मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने गैर-रजिस्टर्ड एम्बुलेंसों पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

    इन एम्बुलेंसों में में मरीजों को लेटाने के लिए सिर्फ स्प्लिंट्स की व्यवस्था होती है।
    ड्राइवर मनमाने दाम वसूलते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीजों का शोषण होता है। यह प्रतिबंध भी 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

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    हुक्का बार और सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का पीने पर रोक

      स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, अन्य सार्वजनिक स्थान पर हुक्का पीने और हुक्का बार के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश भी 18 जून 2025 तक लागू रहेगा।

      हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर सख्त प्रतिबंध

        फरीदकोट (Faridkot) जिले के डिप्टी कमिश्नर एस.एस. (Deputy Commissioner S.S.) को जिला मैजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, सभी सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेटों (Sub-Divisional Magistrates) और न्यायिक परिसरों के कार्यालयों की सीमाओं के भीतर तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कि होटल, ढाबे, मैरिज पैलेस, अस्पताल आदि तथा भीड़-भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थानों और मेलों आदि में लाइसेंसी हथियार (licensed weapons) लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही पूरे फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर हथियार लाइसेंस धारक द्वारा बक्से में छिपाकर हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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        यदि कोई लाइसेंस धारक हथियार ले जाना चाहता है, तो उसे प्रमुख निर्देश दिए गए:

        हथियार यदि ले जाने की आवश्यकता हो, तो बेल्ट पर कवर में और स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए
        बक्से में छुपाकर हथियार ले जाने पर रोक
        नंगी तलवारें, भाले, तेजधार हथियार आदि पर भी पूर्ण प्रतिबंध
        यह आदेश भी 18 जून 2025 तक लागू रहेगा।

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