Agniveer Yojana Latest Updates: अग्निवीर योजना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना (Indian Army) ने अग्निवीर योजना (Agniveer Yojana) के कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है। योजना में संभावित बदलावों की सिफारिश करने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ समीक्षा और सर्वेक्षण भी किया गया है।
इसमें पांच बदलाव किए गए हैं। सेना ने अपने आंतरिक सर्वेक्षण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है। यह सारी जानकारी सैन्य सूत्रों से मिली है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सेना के आंतरिक सर्वे में पहला बिंदु अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना है। सेना चार साल पूरे होने के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60-70 प्रतिशत पर बरकरार रखना चाहती है। मौजूदा प्रारूप में सिर्फ 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही रखा जाएगा। 75 प्रतिशत को करीब 12 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान (lump sum payment) करके छोड़ा जाएगा।
सेना सेवा अवधि को सात से आठ साल करना चाहती है
दूसरा बिंदु सेवा अवधि को बढ़ाना है। इसमें सेना सेवा अवधि को भी चार साल से बढ़ाकर सात से आठ साल करना चाहती है। मौजूदा चार वर्षीय अग्निवीर भर्ती में औपचारिक बुनियादी प्रशिक्षण (Formal basic training) सिर्फ नौ महीने का होता है। बाकी प्रशिक्षण अग्निवीर को यूनिट में तैनात किए जाने पर नौकरी पर ही दिया जाता है।
तीसरा बिंदु तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती की आयु बढ़ाना है। वर्तमान में अग्निवीरों की भर्ती 17 से 21.5 वर्ष की आयु के बीच की जाती है। सेना सिग्नल, एयर डिफेंस और इंजीनियर्स जैसे तकनीकी हथियारों में भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने का प्रस्ताव कर रही है। इन हथियारों को उनकी तकनीकी प्रकृति के कारण लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब तक अग्निवीर तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करता है, तब तक उसकी सेवा अवधि समाप्त हो जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है।
विकलांगता भुगतान और नौकरी खोज सहायता
चौथा बिंदु विकलांगता भुगतान (Disability payments) और सेवा अवधि समाप्त होने के बाद नौकरी खोजने में सहायता है। सेना उन अग्निवीरों के लिए अनुग्रह राशि (Ex-gratia payment) भी चाहती है जो प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हो गए हैं। इसके अलावा एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य में नौकरी खोजने के बारे में मार्गदर्शन करे।
पांचवां और अंतिम बिंदु निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) है। सेना चाहती है कि युद्ध में अग्निवीर की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को निर्वाह भत्ता देने का प्रावधान भी योजना में शामिल किया जाना चाहिए।