Live UpdateSliderट्रेंडिंगन्यूज़बड़ी खबर

citizenship certificates News Update: गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट किया जारी

Home Ministry issues first set of citizenship certificates under CAA

Citizenship Certificates News Update: केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बुधवार 15 मई को 14 लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे, जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने की प्रक्रिया शुरू हुई।

निदेशक (जनगणना संचालन) दिल्ली की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, दिल्ली ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “तदनुसार, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस साल 11 मार्च को, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया, जिससे औपचारिक रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन संभव हो गया, जिसे 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था।”

यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन समुदायों के गैर-दस्तावेज लोगों को नागरिकता की सुविधा प्रदान करता है। यह इन समुदायों के उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदकों को छह प्रकार के दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे और भारत में “प्रवेश की तारीख” निर्दिष्ट करनी होगी। स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में जन्म प्रमाण पत्र, किरायेदारी रिकॉर्ड, पहचान पत्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस, स्कूल या शैक्षिक प्रमाण पत्र शामिल हैं।

आवेदकों को स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान द्वारा जारी एक पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पुष्टि करता है कि वह “हिंदू / सिख / बौद्ध / जैन / पारसी / ईसाई समुदाय” से संबंधित है। तस्वीरों के साथ सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पृष्ठभूमि की जांच के बाद आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।

यह साबित करने के लिए कि नागरिकता चाहने वाले आवेदक ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, उन्हें पासपोर्ट की प्रतिलिपि, वीजा, जनगणना गणनाकर्ताओं द्वारा जारी पर्ची, पैन कार्ड, बिजली बिल, बीमा पॉलिसी जैसे दस्तावेजों का एक और सेट प्रदान करना होगा। पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों को सीएए से छूट दी गई है।

Chanchal Gole

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button