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ज्ञानवापी मामलाः वाराणसी जिला कोर्ट ने मामले को पोषणीय माना, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज  

इस फैसले के बाद अदालत अब किरण सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगी। किरण ने अपनी याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को सौंपने, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम के प्रवेश रोक और आदि विशेश्वर की पूजा के अधिकार मांगा था। लेकिन इस याचिका पर सुनवाई शुरु नहीं हो सकी थी।

वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में बृहस्पतिवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले को पोषणीय माना। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला सुनने योग्य है।

जिला अदालत ने कहा कि वह इस याचिका पर आगे सुनवाई करेगी। अदालत का आज का फैसला हिन्दू पक्ष के लिए बड़ी जीत और मुस्लिम पक्ष को झटका माना जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

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इस फैसले के बाद अदालत अब किरण सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगी। किरण ने अपनी याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिन्दुओं को सौंपने, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम के प्रवेश रोक और आदि विशेश्वर की पूजा के अधिकार मांगा था। लेकिन इस याचिका पर सुनवाई शुरु नहीं हो सकी थी। क्योंकि अभी तक दूसरे याचिकाओं पर इस मामले की पोषणीयता पर फैसला आना बाकी था।

बृहस्पतिवार को ज्ञानवापी मामले को पोषणीय मानने का फैसले के बाद किरण सिंह की याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। किरण के अधिवक्ता का कहना है कि इस संबंध में वे अब अदालत में तेजी लायी जाएगी। वे कोर्ट में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, ताकि जल्द से जल्द उन्हें आदि विशेश्वर की पूजा के अधिकार मिल सके।

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