वाराणसी: श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई अब सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) के जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में न होकर जिला अदालत में होगी।
इस मामले में 20 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की तीन सदस्यीय बेंच ने ज्ञानवापी मामले की आगे की सुनवाई बनारस जिला जज की अदालत में किये जाने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) के दिये गये अब तक के आदेशों को लागू रहने को कहा था।
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अदालत के सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले से संबंधित पत्रावली और इससे जुड़े सभी दस्तावेज जिला सत्र न्यायधीश की अदालत को सौंप दिये गये।
इस मामले की सुनवाई 23 मई यानी सोमवार से बनारस के जिला एवं सत्र न्यायधीश अजय कृष्ण विश्वेवा के समक्ष होगी। अब सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) के जज रवि कुमार दिवाकर को इस मामले से दूर रहेंगे।