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Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल मानहानि मामले की सुनवाई पूरी ,20 अप्रैल को सूरत सेशंस कोर्ट सुनाएगी फैसला

मोदी सरनेम मामले की आज सूरत सेशंस कोर्ट में पूरी हो गई। करीब 6 घंटे तक दोनो पक्षों की सुनवाई चली इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए फैसले को तारीख 20 अप्रैल को निर्धारित कर दिया। अब 20 अप्रैल को कोर्ट क्या फैसला सुनाती है इस पर सबकी निगाह है ।इस फैसले के बाद ही तय होगा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) जेल जाएंगे या नहीं। इसी फैसले पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सांसदी भी निर्भर है। अगर कोर्ट का फैसला राहुल के खिलाफ जाता है तो राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जेल जाना पड़ेगा और फिर इनकी अगली राजनीति भी प्रभावित हो जायेगी ।अगर सजा हो गई तो संभव है कि वे 2024 का चुनाव भी नही लड़ सकते।

बता दें कि सेशंस कोर्ट (Sessions Court) में 12 बजे से सुनवाई हुई। सबसे पहले राहुल के वकीलों ने अपनी बात और दलील रखी और निचली अदालत के फैसले को गलत बताया ।इसके बाद इस मामले के याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) के वकीलों ने दलीलें रखी। करीब 6 घंटे तक कोर्ट में दलीलें चली। आखिर में दलील पूरी हो गई और फिर कोर्ट ने 20 तारीख को फैसला सुनाने का ऐलान किया ।

राहुल के वकीलों ने कहा कि विरोधी पक्ष का सरकार का विरोध करना विरोध करना होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तरह राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है ।ऐसे में राहुल गांधी के बयान को सत्कार की आलोचना के संदर्भ में किया जाना चाहिए । राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वकीलों ने कहा कि 2016 में नारण कछड़िया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उस मामले में संसद नारन कछडिया के खिलाफ कारवाई क्यों नही की गई ? तो कोर्ट पूर्णेष मोदी के वकील ने भी इसका विरोध किया।

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पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) के वकीलों ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान से देश के 13 करोड़ लोगों की मानहानि (Defamation) को है। इसके जबाव में राहुल के वकील ने कहा कि गुजरात की कुल आबादी 6 करोड़ है ऐसे में यह लोजिक ही गलत है। दोनो पक्षों की तरफ से एक एक तथ्य पर दलीलें रखी गई। इसके बाद कोर्ट ने ऐलान किया कि फैसला 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा।

Shubham Pandey। Uttar Pradesh Bureau

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