Gold limit in India as per income tax rules: सोना सदाबहार है इसलिए हर कोई इसे अपने पास रखना चाहता है। हम सोना लेते है और उसे किसी बैंक में न रखवा कर अपने घर में ही सुरक्षित रख देते है। लेकिन क्या हम जानते है कि ऐसा करने से हम इनकम टैक्स की रेड को न्यौता दे रहे है। वो कैसे जानिए आज के इस आर्टिकल में। आज हम आपको बताएंगे की आप अपने घर में कितना गोल्ड (Gold limit) रख सकते हैं, घर में सोना रखने की लिमिट क्या है और क्या है सोने को लेकर टैक्स के नियम? आप घर में कितनी मात्रा में सोना रख सकते है, और आपको सरकार के किन नियमों का पालन करना जरूरी है?
अक्सर हम लोग सोना खरीदते है और घर में रख लेते है और सोना जिसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है लेकिन आपको बता दें कि घर पर सोना रखने के कुछ नियम है (Gold limit in India as per income tax rules) जिसे आपको जानना बेहद जरुरी है।
बिल रखना क्यों है जरुरी?
एक्सपर्ट की मानें तो किसी भी दुकान से सोना या गहने खरीदते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको उसका बिल लेना है और उस बिल को हमेशा संभाल कर भी रखना चाहिए। ऐसा करने के पीछे कारण है एक तो ये की भविष्य में अगर आप सोना बदलवाते हो या बेचते है तो आपके पास सोना सही होने का प्रमाण होगा। दूसरा ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के एक सर्कुलर के अनुसार वैसे तो गोल्ड ज्वेलरी (Gold limit) रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसका सोर्स भी आपको बताना होगा। ऐसे में ये बिल ही आपके काम आएगा क्योंकि अगर कुछ भी हेर-फेर या प्रूफ में गड़बड़ी हो तो आपका सोना जब्त किया जा सकता है।
CBDT के नियमनुसार कौन कितना रख सकता है सोना?
देश में कौन व्यक्ति घर पर कितना गोल्ड रख सकता है, इसे लेकर CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कुछ नियम हैं। इसके अनुसार
- एक विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम तक गोल्ड ही रख सकती है।
- एक अविवाहित महिला के लिए यह लिमिट 250 ग्राम है।
- एक पुरुष के लिए गोल्ड रखने की लिमिट की बात करें तो कोई भी पुरुष फिर चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो अपने पास 100 ग्राम तक गोल्ड ही रख सकता है।
आपको बता दें की अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारता है तो घर पर रखें इस मात्रा तक के सोने के गहनों को जब्त नहीं कर सकता है।
क्या है सोने को लेकर टैक्स के नियम
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अगर आपने गोल्ड या सोना अपनी ऐसी आय से खरीदा है, जो आपने डिस्क्लोज की है, या फिर खेती करके कमाए गए पैसों से खरीदा है, तो ऐसी स्थिति में इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपने सोना अपने घर के खर्चों में से बचत करके खरीदा है या फिर आपको सोना विरासत में मिला है तो भी आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इस सोने का का सोर्स भी पता होना चाहिए। आपको बता दें की ऊपर बताई गई कंडीशन में तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है लेकिन अगर आप अपने रखे हुए सोने के गहनों को बेचते है तो आपको इस पर टैक्स देना होता है। अगर आप 3 साल तक रखने के बाद सोना बेचते हैं, तो इस बिक्री से मिलने वाली रकम पर 20% रेट के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप सोना खरीदने के 3 साल के अंदर ही यानि 3 साल पूरे न होने से पहले ही इसे बेचते हैं, तो इससे मिलने वाली रकम आपकी कुल रकम में जुड़ेगी, और आप टैक्सपेयर के तौर पर जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से इस पर टैक्स लगेगा।