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सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच कैसे हुई सुलह? आखिर नए कानून में ऐसा क्या है?

Hit and Run Law: देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर 3 दिनों से हड़ताल पर थे और चक्काजाम कर मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट-एंड-रन कानूनों को लागू नहीं करने की मांग कर रहे थे. इसको लेकर कल गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की एक बैठक हुई. इस बैठक में ट्रासंपोर्ट संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बैठक में बातचीत सफल हुई है. ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बताया है कि ट्रक और बस ड्राइवर अपनी हड़ताल को वापस लें और अपने काम पर वापस लौट आएं. ट्रांसपोर्ट संगठन ने पूरे देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है. हिट एंड रन नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है. सरकार की तरफ से संगठन को आश्वसान दिया गया है कि फिलहाल अभी कानून को लागू नहीं किया जाएगा. अगर जब भी हिट-एंड-रन कानून को लागू किया जाएगा तो संगठन से इस पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ट्रक और बस ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है.

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आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट-एंड-रन नए कानून का विरोध 3 दिनों से ट्रक और बस ड्राइवर कर रहे थे. बीते मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की एक बैठक हुई. बैठक में ट्रासंपोर्ट संगठन हड़ताल को वापस लेने को सहमत हो गया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 106 (2) जिसमें 10 वर्ष की सजा है और 7 लाख का जुर्माना है. हम हिट-एंड-रन नए कानून को नहीं लागू होने देंगे. हम सभी संगठन मिलकर इस चिंता को लेकर भारत सरकार के पास पहुंचे. जहां नए कानून की जो मंशा है 10 वर्ष की सजा और 7 लाख का जुर्माना. इस कानून को अभी नहीं लागू किया जाएगा. हम सभी संगठन मिलकर ड्राइवरों को आश्वासन दिलाते हैं कि आगे भी इस कानून को लागू नहीं होने देंगे. हम सभी ड्राइवरों से अपील करते है कि हड़ताल को वापस लें. सभी ट्रक और बस ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौटें जायें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हो गई है.

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अब हम सभी को कोई दिक्कत नहीं है. सभी मसलों का समाधान हो गया है. हिट-एंड-रन नया कानून अभी नहीं लागू हुआ है .आगे अगर इस कानून को लागू किया जाएगा तो पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह मशवरा किया जाएगा. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने जानकारी देते हुए बताया कि ”आप सभी लोग हमारे ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं. हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 वर्ष की सजा और 7 लाख जुर्माने वाले नए कानून को फिलहाल रोक दिया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की अगली बैठक ना होने तक कोई नया कानून लागू नहीं किया जाएगा.” बड़े वाहनों के चक्काजाम होने से हर शहरों में रोजमर्रा के सामान की बहुत कमी हो गई है. डीजल- पेट्रोल एक सीमित मात्रा में बचा है. जिसकी वजह से कई जगहों पर तेल की मात्रा भी सीमित कर दी गई है. चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चालकों को कम से कम दो लीटर यानी की अधिकतम 200 रुपये का और 4 पहिया वाहनों को अधिकतम पांच लीटर पेट्रोल-डीजल यानी की अधिकतम 500 रुपये का तेल दिए जाने का आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी ने ईंधन आपूर्ति में आ रही अस्थायी व्यवधान की इस अवधि के दौरान सभी को डीजल- पेट्रोल मिल सके इसके लिए इस कदम को उठाया गया है.

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वहीं कई जगहों पर तेल खत्म होने की काफी अफवाहें भी फैलाई गई थी जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की भीड़ देखने को मिली थी. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और प्रदर्शनकारी ड्राइवरों के बीच झड़प जैसी स्थिति भी देखने को मिली थी. फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव रूपसपुर के पास बस और ट्रक चालकों ने नेशनल हाइवे नंबर-2 पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया था. सड़क पर ट्रक और बस को सड़क के दोनों तरफ तरह खड़ा कर दिया था कि कोई भी वाहन निकल ना पायें इसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारी ड्राइवरों को हटाने के लिए लाठी भांजनी पड़ी. इसके साथ ही मैनपुरी में ड्रइवरों ने करहल में एक्सप्रेसवे पर वाहनों को रोकने के लिए खूब पत्थरबाजी की जिनको रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. वहीं केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं. जिसके तहत अगर कोई ट्रक, डंपर या बस चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 वर्ष की जेल होगी. इसके साथ ही 7 लाख जुर्माना भी देना होगा. दरअसल पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था. लेकिन इस कानून के तहत भी ड्राइनरों को 2 साल की सजा का प्रावधान था.

Rohit Mishra

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