Independence Day: अगर आप भी अपनी देशभक्ति के प्रति प्रेम दिखाने के लिए गाड़ी या बाइक पर तिरंगा लगाने का विचार कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, नहीं तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा और अच्छा खासा चालान भी भरना पड़ सकता है.
स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं इस दिन के लिए लोगों में काफी उत्सुकता है अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए लोगों ने अपनी-अपनी गाड़ियों पर झंडे लगाना की शुरुआत भी कर दी है. लेकिन आप क्या जानते है कि आपका ये देश भक्ति के लिए शौक काफी भारी पड़ सकता है और आपको सलाखों के पीछे डाल सकता है. आपको बता दें 15 अगस्त के लिए बाजारों में सड़कों पर हर तरफ तिरंगे (Independence Day) बिक रहे हैं और अगर आपने भी अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाने के लिए तिरंगे की खरीदारी की है तो अलर्ट हो जाएं नहीं तो पछताना पड़ जाएगा.
इंडियन फ्लैग कोड
इंडियन फ्लैग कोड (Indian Flag code) के अनुसार, गाड़ियों पर तिरंगा लगाने का अधिकार बस कुछ स्पेशल लोगों को दिया गया हैं अगर आप उन स्पेशल लोगों में एक नहीं है और आपने गाड़ी पर झंडा लगा रखा है तो आपको ये भारी पड़ सकता है. दरअसल नेशनल फ्लैग (National Flag) फहराने को लेकर 21 वर्ष पहले यानी साल 2002 में इंडियन फ्लैग कोड (Indian flag code ) जारी किया गया था.
इंडियन फ्लैग कोड (Indian flag code) के मुताबिक, तिरंगा फहराने को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए थे. इन नियम में बताया गया है कौन गाड़ियों पर तिरंगा लगा सकता है और इसके लिए, उनको खास अधिकार दिए गए हैं या नहीं.
किस-किस को है तिरंगा लगाने का अधिकार?
जानकारी के मुताबिक आपको बता दें गाड़ियो पर केवल वीआईपी लोग तिरंगा लगा सकते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मीनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, चीफ मीनिस्टर, स्पीकर ऑफ लेजिसलेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जज ऑफ हाई, चीफ जस्टिस ऑफर इंडिया, आदि शामिल हैं. इनके अलावा अगर किसी और गाड़ी पर झंडा लगा हुआ देखा गया तो चालान काटने के साथ-साथ कड़ी कार्यवाही की जाएगी.