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ICC issues Arrest Warrant: अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इज़रायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

एक बयान में कहा गया कि पूर्व-परीक्षण कक्ष ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए इजरायल की चुनौतियों को खारिज कर दिया था तथा बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गलांत के लिए वारंट जारी किया था।

ICC issues Arrest Warrant: अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (international criminal court) के न्यायाधीशों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ-साथ हमास के एक सैन्य कमांडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एक बयान में कहा गया है कि एक प्री-ट्रायल चैंबर (Pre-Trial Chamber) ने अदालत के अधिकार क्षेत्र के लिए इजरायल की चुनौतियों को खारिज कर दिया और बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के लिए वारंट जारी किया। मोहम्मद ज़ैफ़ के लिए भी वारंट जारी किया गया है, हालाँकि इजराइली सेना ने कहा है कि वह जुलाई में गाजा में हवाई हमले में मारा गया था। लेकिन हमास ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

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इसने पाया कि यह मानने के लिए “उचित आधार” हैं कि तीनों व्यक्ति इजरायल और हमास के बीच युद्ध के दौरान किए गए कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए “आपराधिक जिम्मेदारी” लेते हैं। इजरायल और हमास दोनों ने आरोपों को खारिज कर दिया है।

किस आधार पर हो सकती है गिरफ़्तारी ?

इजरायली नेताओं पर मुकदमा चलाने के आधार पर बोलते हुए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को यह मानने के लिए उचित आधार मिले हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गाजा को भुखमरी की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए, इसके लिए ज़िम्मेदारी उन पर डाली जाती है।

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अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर चौथी बार वीटो लगाया

अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार गाजा में युद्ध को तुरंत, बिना शर्त और स्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। सभी बंधकों को तुरंत और बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

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Written By। Chanchal Gole। National Desk। Delhi

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