उत्तर प्रदेशट्रेंडिंगन्यूज़बड़ी खबर

CJM Court Orders: 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बंदी को बनाया था लूट-हत्या का आरोपी

अलीगढ। कहावत है कि पुलिस को रस्सी का सांप बना देती है। ऐसा ही एक खेल करीब दो साल पहले अलीगढ की थाना दोदों पुलिस ने किया। जो युवक घटना वाले दिन से पहले ही जेल में बंद था। उसको हत्या और लूट के मामले में आरोपी बना दिया। युवक की पत्नी पुलिस की इस करतूत के खिलाफ अदालत पहुंची। सीजेएम (CJM Court Orders) ने जेल में निरुद्ध अपराधी को लूट व हत्या का आरोपी बनाने पर पूर्व एसओ दादों सहित 10 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।

यह भी पढेंः Joshimath Issue: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जोशीमठ भूधंसाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित कराने हाईकोर्ट जाएं


यह मामला अलीगढ़ में वर्ष 2021 का दादों पुलिस का है। 24 जनवरी 2021 को क्षेत्र में एक कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक की लूट के दौरान चाकुओं से गोदकर हत्या हुई। पुलिस ने हत्या के जुर्म में जिस व्यक्ति को जुलाई 2021 में जेल भेजा। वह लूट-हत्या की घटना वाले दिन जेल में था।

युवक के खिलाफ झूठे केस में जेल भेजने पर अपराधी के परिवार की ओर से न्यायालय में अर्जी दायर की गई। इस पर सीजेएम न्यायालय से तत्कालीन एसओ अजब सिंह सहित 10 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।


महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव याकूतपुर की मंजू देवी की ओर से सीजेएम न्यायालय में अर्जी दायर की गई। जिसमें कहा गया कि उसके पति भगवती उर्फ कालीचरन को दादों पुलिस ने 15 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जिसमें एक मुकदमा दादों में 2 अप्रैल 2021 को मोबाइल व नगदी लूट का उजागर किया। जबकि दूसरा 24 जनवरी 2021 को कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक नरेंद्र की हत्या, बाइक, मोबाइल व पर्स लूट का उजागर किया गया।

मंजू देवी जिसने पुलिस वालों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत की थी


मंजू देवी का आरोप है कि उसका पति कालीचरन उर्फ भगवती लोधा थाना के वर्ष 2020 के गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में 13 अक्टूबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक जेल में था। उसकी रिहाई 27 जनवरी 2021 को हुई। ऐसे में वह 24 जनवरी को नरेंद्र की हत्या कर लूट के मुकदमे में झूठा फंसाया गया है।


इस मामले में तत्कालीन दादों एसओ व वर्तमान जिला एटा के जैथरा में बतौर एसआई तैनात अजब सिंह, एसआई राकेश कुमार, हरेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार राठौर, सिपाही मनीष, शिवम यादव, संतोष कुमार, अरुण, नितिन व मनोज पर मुकदमे का आदेश दिया। सीजेएम न्यायाधीश (CJM Court Orders) डॉ० बब्बू सारंग ने मामले में एसओ दादों को सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए हैं।

editorial

editor

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button